खरगोन16 मिनट पहले
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- एसडीएम ने नगर परिषद को व्यवस्था संचालन के आदेश जारी, रखना होगा हिसाब-किताब
शासन के अधीन खासगी ट्रस्ट की घाट, मंदिर, धर्मशाला व अन्य संपत्तियों के संरक्षण के साथ लोगों के उपयोग के लिए किराए पर देने की विधिवत कार्रवाई शुरू हो गई है। यहां अहिल्या देवी किला, मंदिर व नर्मदा घाटों के संरक्षण के साथ उनके जनता के उपयोग के लिए एसडीएम ने अंतरिम व्यवस्था संबंधी आदेश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक पर्यटक, संस्था व आमजन किला, घाट व मंदिर परिसरों में अनुमति के बाद फोटो शूट, फिल्म शूटिंग व आयोजन कर सकेंगे। इसके लिए नगर परिषद महेश्वर को अलग से हिसाब किताब रखना होगा। हालांकि शुल्क चुकाने के बाद भी घाट व किला क्षेत्र में कील ठोंक नहीं पाएंगे। नर्मदा घाट क्षेत्र में विवाह व अन्य मांगलिक कार्यक्रमों के लिए अस्थायी पोर्टेबल टेंट लगाने की शर्तों के आधार पर ही अनुमति मिलेगी। नर्मदा घाट व किनारे पर भोजन बनाने, खिलाने या पार्टी के कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। नप के मुताबिक प्रीवेंडिंग फोटोशूट किया जा सकेगा। महेश्वर के लोगों को 900 रुपए शुल्क लगेगा। जबकि बाहर के लोगों को 2 घंटे की अवधि के लिए 1500 रुपए चुकाने पड़ेंगे। 2 घंटे से अधिक अवधि के लिए 2500 रुपए व पूरे दिन के लिए घाट व परिसर लेने के 5 हजार रुपए चुकाने पड़ेंगे। ^ नियम व शर्तों के आधार पर अनुमति मिलेगी। उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी । – राजेंद्र मिश्रा, सीएमओ नगर परिषद महेश्वर
50 हजार में होगी 3 दिन की फिल्म शूटिंग
अहिल्या किला व नर्मदा घाटों पर फिल्म या सीरियल की शूटिंग के लिए भी दरें नगर परिषद ने तय की है। उसके मुताबिक तीन दिन के लिए 50 हजार रुपए शुल्क तय किया गया है। जबकि तीन दिन से ज्यादा समय के लिए फिल्म की शूटिंग पर 60 हजार रुपए की रकम चुकाना पड़ेगी। निर्धारित शुल्क की राशि वहीं है, जो खासगी ट्रस्ट पूर्व में संपत्तियों के संचालन में वसूल कर रहा था। इसके अलावा नगर परिषद का स्वच्छता शुल्क भी लिया जाएगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार की क्षति का शुल्क भी चुकाना पड़ेगा।