इंदौर में कोरोना: हाई कोर्ट ने खारीज की कोरोना के प्रबंधन में लापरवाही को लेकर लगी याचिका, याचिकाकर्ता को सस्ती लोकप्रियता के लिए दायर करने पर लगाई फटकार

इंदौर में कोरोना: हाई कोर्ट ने खारीज की कोरोना के प्रबंधन में लापरवाही को लेकर लगी याचिका, याचिकाकर्ता को सस्ती लोकप्रियता के लिए दायर करने पर लगाई फटकार


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इंदौर24 मिनट पहले

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  • कोर्ट ने कहा, आरोप लगाने के बजाए कोरोना वॉरियर्स की मदद के लिए करते आवेदन तो ठीक होता

इंदौर में कोरोना फैलने के पीछे जिला प्रशासन की गलत व्यवस्था बताते हुए दायर की गई याचिका को हाईकोर्ट की इंदौर बैंच ने न सिर्फ खारिज कर दिया है, बल्कि याचिकाकर्ता को फटकार भी लगाई है। कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि ये याचिका केवल सस्ती लोकप्रियता के लिए लगाई गई है।हाई कोर्ट में कोरोना काल के दौरान की व्यवस्थाओं को लेकर अजय दुबे ने याचिका दायर की थी। जिसमें आरोप लगाया गया था कि इंदौर में कोरोना को लेकर सही पैमाने पर व्यवस्थाएं और सुविधाएं जनता को नहीं दी गई। कोविड-19 के टेस्ट भी सही तरह से नहीं किए गए, स्वास्थ्य सेवाओं में लापरवाही बरती गई। इस जनहित याचिका पर हाई कोर्ट की इंदौर बैंच की युगलपीठ ने सुनवाई की थी। कोर्ट ने याचिका को लेकर जो फैसला जारी किया है, उसमें जिला प्रशासन की तारीफ करते हुए लिखा है क इंदौर में कोरोना संक्रमण के दौर में जिला प्रशासन ने बेहतर काम किया है। वहीं कोर्ट ने अपने आदेश में याचिकाकर्ता पर नाराजगी जाहिर करते हुए लिखा की वे आरोप लगाने से पहले कोविड-19 के दौर में अपनी जान गंवाने वाले कोरोना वॉरियर जो अपनी जान गंवा चुके हैं उनके लिए मदद करते तो सही होता। यहां तक की कोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा अपनी याचिका के समर्थन में जो दस्तावेज कोर्ट में पेश किए थे उन्हें भी फर्जी माना। कोर्ट ने इस याचिका को लेकर नाराजगी भी जाहिर की है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता अजय दुबे को इस बात के लिए भी फटकार लगाई की उन्होंने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ये याचिका दायर की है।



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