इंदौर: चाइना और अन्य विदेशी पटाखों के भंडारण, परिवहन और विक्रय पर प्रतिबंध, धारा 144 के तहत जारी हुए प्रतिबंधात्मक आदेश

इंदौर: चाइना और अन्य विदेशी पटाखों के भंडारण, परिवहन और विक्रय पर प्रतिबंध, धारा 144 के तहत जारी हुए प्रतिबंधात्मक आदेश


इंदौर33 मिनट पहले

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मप्र शासन द्वारा लिए गए फैसले के तहत जिला प्रशासन ने अब इंदौर जिले में भी चाइना और अन्य देशों के पटाखों के भंडारण, विक्रय, परिवहन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में शुक्रवार को कलेक्टर मनीष सिंह ने प्रतिबंधात्मक धारा 144 के तहत आदेश जारी कर दिए हैं।

आदेश के तहत इन पटाखों का भंडारण, परिवहन एवं विक्रय पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। इनका आधिपत्य, परिवहन एवं विक्रय पूर्ण रूप से अवैध गतिविधि की श्रेणी में आएगा। ई-कॉमर्स साइट्स पर विदेशी पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर सतत निगाह रखी जाएगी एवं नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई होगी। समस्त कार्यपालिक दंडाधिकारियों या पुलिस द्वारा विदेशी पटाखों के भंडारण, बिक्री एवं वितरण पर निगरानी रखी जाएगी और व्यापक या आकस्मिक निरीक्षण किया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील हो गया है।



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