उत्तर प्रदेश सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए समय निर्धारित किया.
उत्तर प्रदेश सरकार (UP Govt) ने जनहित गारंटी अधिनियम के तहत अधिसूचित परिवहन विभाग (Transport Department) की 24 सेवाओं को पूरा करने के लिए सात दिनों की समय सीमा निर्धारित कर दी है. इस नियम के लागू होने के बाद अब ड्राइविंग लाइसेंस (Driving license) सहित अन्य काम 7 दिन के अंदर पूरे होकर आवेदक को मिलेंगे.
- News18Hindi
- Last Updated:
November 7, 2020, 10:01 AM IST
वाहन खरीदारों को तुरंत आवंटित होगा रजिस्ट्रेशन नंबर- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारी और परिवहन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बैठक की. जिसमें परिवहन विभाग द्वारा शुरू की गई ऑनलाइन सेवाओं की समीक्षा की गई. इस बैठक में बताया गया कि उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक एवं गैर व्यावसायिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए डिजिटल हस्ताक्षर और डॉक्यूमेंट अपलोड करने की व्यवस्था लागू कर दी गई है. जिससे वाहन खरीदारों को अब आरटीओ ऑफिस के चक्कर नहीं लागने पड़ेगे. क्योंकि अब आप जैसे ही वाहन खरीदेंगे वैसे ही आपको तुरंत रजिस्ट्रेशन नंबर आवंटित कर दिया जाएगा.
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ऑनलाइन प्रिंट लेने की सुविधा- समीक्षा में बताया गया कि वाहन की रजिस्ट्रेशन पुस्तिका, परमिट एवं ड्राइविंग लाइसेंस का ऑनलाइन प्रिंट प्राप्त करने की सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध करा दी गई है. आवेदक यह सुविधा parivahan.gov.in पर जाकर या विभागीय वेबसाइट uptransport.upsdc.gov.in से भी ले सकते हैं. इसके अलावा अब नए परमिट, परमिट की द्वितीय प्रति एवं शादी ब्याह के अवसर पर जारी होने वाले स्पेशल परमिट के लिए भी ऑनलाइन व्यवस्था लागू की गई है. आवेदक बिना परिवहन कार्यालय आए यह सेवा ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त कर सकते है.यह भी पढ़ें: दिवाली पर Mahindra का सरकारी कर्मचारियों के लिए धांसू ऑफर, जानिए पूरी स्कीम
RTO ऑफिस में शुरू की टोकन व्यवस्था- लखनऊ और गाजियाबाद के आरटीओ ऑफिस में प्रदेश सरकार ने टोकन व्यवस्था पायल प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की है. अब इन दो शहरों के आरटीओ ऑफिस में यदि आप ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य किसी काम के लिए जाते है तो पहले आपको टोकन लेना होगा. इस सुविधा के लागू होने से आवेदकों को अनावश्यक लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा. वहीं इस सुविधा के सफल होने पर इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा.