पूर्व मंत्री जीतू पटवारी.
कलेक्टर ने बताया कि खोदी गई मुरम की रायल्टी 16 लाख 97 हजार 530 रुपये बनती है. खनिज अधिनियम के तहत अवैध खनन पर 30 गुना जुर्माना लगाने का प्रविधान है.
- News18Hindi
- Last Updated:
November 8, 2020, 5:21 PM IST
अवैध खनन पर 30 गुना ज्यादा जुर्माने का प्रावधान
कलेक्टर ने बताया कि खोदी गई मुरम की रायल्टी 16 लाख 97 हजार 530 रुपये बनती है. खनिज अधिनियम के तहत अवैध खनन पर 30 गुना जुर्माना लगाने का प्रविधान है. इसे देखते हुए प्रशासन ने अधिकतम जुर्माना लगाया है.
खनिज और राजस्व की टीम ने की थी छापामारीदरअसल, 19 जून को बिचौली हप्सी तहसील के अंतर्गत कैलोद करताल में शासकीय भूमि पर मुरम का खनन किया जा रहा था. उस समय एसडीएम की अगुआई में खनिज और राजस्व की टीम ने संयुक्त रूप से छापामारी की कार्रवाई की थी. मौके से बिना नंबर की एक पोकलेन मशीन और मुरम से भरा डंपर जब्त किया गया था. जांच में पाया गया कि खनन का ये कार्य पोकलेन मालिक चेतन पटवारी और कुणाल पटवारी बिना अनुमति के कर रहे हैं.
जब्ती के दौरान विवाद करने का मामला दर्ज है
जब्ती की कार्यवाही के दौरान अवैध खनन करने वालों ने शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों से विवाद भी किया था. इसका प्रकरण तेजाजी नगर थाने में दर्ज है. बताया जाता है कि इस जगह पर शासकीय जमीन पर लंबे समय से अवैध खनन कर मुरम बाजार में बेची जा रही थी, जिस पर जिला प्रशासन की टीम ने कार्रवाई की थी.