अवैध हथियार का मामला: जबलपुर में कांग्रेस नेता गजेंद्र और उसके भाई पर एनएसए की भी कार्रवाई, नहीं मिली जमानत

अवैध हथियार का मामला: जबलपुर में कांग्रेस नेता गजेंद्र और उसके भाई पर एनएसए की भी कार्रवाई, नहीं मिली जमानत


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जबलपुर41 मिनट पहले

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कांग्रेस नेता गजेंद्र सोनकर के घर से जब्त हथियारों की फाइल फोटो

  • आर्म्स एक्ट प्रकरण में भी रिमांड अवधि पूरी होने पर कोर्ट ने दोनों को भेजा जेल
  • जुआ फड़ संचालित करने और अवैध असलहों का जखीरा मिलने पर हुई एनएसए की कार्रवाई

कांग्रेस नेता गजेंद्र उर्फ गज्जू सोनकर और उसके भाई सोनू उर्फ महेंद्र सोनकर को शुक्रवार को एनएसए में गिरफ्तार किया गया। अवैध हथियार मामले में दोनों भाई छह दिन की पुलिस रिमांड पर थे। दोनों को शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी नामंजूर कर दी। इससे पहले पुलिस ने दोनों भाईयों पर एनएसए की कार्रवाई करते हुए इस मामले में भी गिरफ्तार किया। दोनों को सेंट्रल जेल जबलपुर में निरुद्ध कराने का आदेश जिला दंडाधिकारी ने जारी किया था।
सात नवम्बर को पुलिस ने दी थी घर पर दबिश
पुलिस ने सात नवम्बर को मुखबिर की सूचना पर भानतलैया हनुमानताल निवासी राजकुमार उर्फ बाबूनाटी सोनकर, उसके बेटे गज्जू उर्फ गजेंद्र सोनकर, साेनू उर्फ महेंद्र साेनकर के संयुक्त स्वामित्व व संरक्षण में संचालित जुआ फड़ पर दबिश दी थी। मौके से पुलिस ने 41 जुआरियों को गिरफ्तार किया था। उनके पास से 7.41 लाख रुपए और 42 मोबाइल जब्त हुए थे।
घर में मिला था हथियारों का जखीरा
घर की तलाशी में दो कार्बाइन सहित 17 असलहे, 19 मैग्जीन, विभिन्न बोर के 1478 कारतूस, स्टील का फरसा, बका, खड्ग, दो जंगली जानवर की सींग जब्त किया था। मामले में 25,27 आर्म्स एक्ट व वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम की धारा 39, 51 के तहत कार्रवाई हुई थी। मौके से गज्जू उर्फ गजेंद्र सोनकर और उसके छोटे भाई सोनू सोनकर को गिरफ्तार किया गया था। इस हाईप्रोफाइल प्रकरण की जांच के लिए एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने एसआईटी गठित की है। दोनों भाईयों का तीन-तीन दिन की दो बार रिमांड ली गई थी।
शातिर अपराधी हैं सोनकर बंधु
कांग्रेस नेता गजेंद्र सोनकर और उसके भाई सोनू सोनकर अपराधी प्रवृत्ति के हैं। गजेंद्र पर पूर्व से जुआ एक्ट, मारपीट, आर्म्स एक्ट, हत्या के प्रयास, विस्फोटक अधिनियम, कोलाहल अधिनियम के 12 प्रकरण दर्ज हैं। इसी तरह सोनू पर हनुमानताल थाने में मारपीट, चोरी, आर्म्स एक्ट, जुआ एक्ट के पांच अपराध दर्ज हैं। सोनकर बंधुओं का क्षेत्र में दबदबा है। जनता में भय का वातावरण निर्मित कर संगठित जुआ खिलाते हैं।
आर्म्स एक्ट में भी खारिज हुई जमानत
जिला दंडाधिकारी ने दोनों भाईयों को एनएसए में निरुद्ध करते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। शुक्रवार को दोनों भाईयों की रिमांड अवधि भी समाप्त हुई थी। दोनों को दोपहर तीन बजे जिला कोर्ट में पेश किया गया। जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया। जेल में दाखिला कराते समय पुलिस ने एनएसए में जारी वारंट जेल प्रशासन को पेश करते हुए निरुद्ध कराया।



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