कार लोन लेने से इनकम टैक्स में छूट मिल सकती है.
कार लोन (Car loan) पर इनकम टैक्स (Income Tax) में छूट सभी को नहीं मिलती. ऐसे में अधिकांश लोग ये सोचते है कि उन्हें भी कार लोन लेने पर इनकम टैक्स में कोई छूट नहीं मिलेगी. इनकम टैक्स में छूट के लिए आपको आयकर विभाग (Income tax department) के कुछ नियमों को पूरा करना होता है और जिससे आप इनकम टैक्स में छूट का फायदा (profit) उठा सकते है.
- News18Hindi
- Last Updated:
November 13, 2020, 5:51 AM IST
कारोबार के लिए कार खरीदने पर मिलेगी छूट- इनकम टैक्स के जानकारों के अनुसार अगर आप ने अपनी कार को लोन लेकर खरीदा है और आप इसका इस्तेमाल कारोबारी गतिविधियों के लिए करते हैं, तो आप इनकम टैक्स की छूट ले सकते हैं. ऐसी स्थिति में आप कार लोन पर चुकाए जाने वाले ब्याज के बराबर की इनकम टैक्स की छूट ले सकते हैं. अगर आपने अपनी कार को ऑटो लोन की जगह पर्सनल लोन लेकर खरीदी है, तब भी आप इनकम टैक्स की यह छूट क्लेम कर सकते हैं. इस स्थिति में भी शर्त वही होगी कि आप इस कार का इस्तेमाल कारोबार को चलाने के लिए करते हैं.
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समझें ब्याज के बराबर इनकम टैक्स में छूट – जब आप कार लोन लेते है और उसकी भुगतान ईएमआई के जरिए करते है. तो उसमें एक हिस्सा मूलधन और दूसरा हिस्सा ब्याज का होता है. यदि आप अपने बैंक या वित्तीय संस्थान से इसकी डिटेल मांगेंगे तो आपको इसकी जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी. जिसके बाद आप आसानी से एक साल में ब्याज के बराबर इनकम टैक्स में मिलने वाली छूट का कैलकुलेशन कर सकते हैं.इस तरीके से भी ले सकते है इनकम टैक्स में छूट- कार लेने के बाद हर साल उसकी कीमत घटती है. आधिकारिक भाषा में इसे अवमूल्यन कॉस्ट कहते हैं. यानी कार की अवमूल्यन कीमत या मूल्यह्रास कीमत के आधार पर भी इनकम टैक्स की छूट ली जा सकती है.
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दावा गलत होने पर, पेनाल्टी का प्रावधान- अगर आप कार लोन के ब्याज पर इनकम टैक्स की छूट क्लेम करने जा रहे हैं, तो यहां पर याद रखना चाहिए कि अगर यह दावा गलत निकला तो भारी पेनल्टी का प्रावधान है. वहीं जब आप इनकम टैक्स छूट का दावा करते है तो आपको बैंक से ब्याज का प्रमाणपत्र लेना पड़ता है. इनकम टैक्स की छूट का दावा करते वक्त इस बैंक प्रमाणपत्र को लगाना होता है. दूसरी ओर आप इस बार का विशेष ध्यान रखें कि कार उसी व्यक्ति के नाम पर होनी चाहिए, जो टैक्स में छूट का दावा कर रहा है.