MP में रोड एक्सीडेंट में घायल लोगों की मदद करने वाले को सरकार देगी इनाम

MP में रोड एक्सीडेंट में घायल लोगों की मदद करने वाले को सरकार देगी इनाम


सरकार ने पुरस्कार के लिए दो कैटेगरी तय की हैं. (प्रतीकात्मक फोटो)

एक्सीडेंट (Accident) में घायल लोगों की मदद करने वालों को कोर्ट (Court) में पेश नहीं होना होगा. साथ ही पुलिस के चक्कर भी नहीं लगाने होंगे.

भोपाल.मध्य प्रदेश सरकार की एक पहल रोड एक्सीडेंट (Accident) घायल लोगों की जान बचा सकती है. सरकार अब उन लोगों को पुरस्कार देगी जो सड़क दुर्घटना में घायल पड़े लोगों की तत्काल मदद या  उन्हें अस्पताल (Hospital) पहुंचाएंगे ताकि पीड़ितों को फौरन इलाज मिल सके और उनकी जान बच पाए. आमतौर पर लोग पीड़ितों की मदद करने से कतराते हैं. इसलिए सरकार ने ये फैसला लिया है ताकि लोग घायलों की मदद के लिए आगे आएं.

पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान (पीटीआरआई) के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डी.सी. सागर ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में पीड़ितों की मदद करने वालों को सरकार पुरस्कृत करेगी. सड़क सुरक्षा की दिशा में आम लोगों को दो श्रेणियों में पुरस्कार दिया जाएगा. पीड़ित की मदद करने के एक हफ्ते के अंदर संबंधित व्यक्ति या संस्था को पुरस्कार के लिए अपनी प्रविष्ठियां कार्यालय अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, पुलिस मुख्यालय जहांगीराबाद भोपाल में भेजना होगा.

ऐसे बुलाए जाएंगे नाम
नामांकन, पुरस्कार और पुरस्कार राशि के संबंध में विस्तृत जानकारी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट www.morth.nic.in पर भी उपलब्ध है. एडीजी सागर ने बताया कि शासन के इस प्रयास से लोग सड़क दुर्घटना में आहत और पीड़ित लोगों की मदद के लिए आगे आएंगे. दुर्घटना के बाद गोल्डन टाइम और उसके बाद की गई सहायता से घायलों के समय पर उपचार में निश्चित ही मदद मिलेगी. उन्होंने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम (संशोधन)-2019 की धारा-134-(ए) में नेक व्यक्ति को विधिक संरक्षण प्रदान किया गया है.2 कैटेगरी में पुरस्कार

सागर ने बताया मददगारों को इनाम देने के लिए दो कैटेगरी रखी गयी हैं. पहली श्रेणी में सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों, गैर-सरकारी सामाजिक संगठनों, ट्रस्ट और विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है. दूसरी श्रेणी में सड़क दुर्घटना के दौरान आपातकाल में महत्वपूर्ण योगदान के लिये Good Samarians-नेक  व्यक्तियों को पुरस्कृत किया जायेगा. हर श्रेणी में प्रदेश स्तर पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार देकर मददगारों को सम्मानित किया जायेगा.

मददगार नहीं होगा परेशान
एडीजी सागर ने बताया कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम वर्ष 2019 की धारा-134 (ए) के प्रावधानों के अनुसार ( Good Samarians- ऐसे नेक व्यक्ति जो सड़क दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति की मदद के लिए आगे आते हैं, उन्हें अधिनियम के अंतर्गत कानूनी प्रावधानों जैसे- न्यायालय के सामने पेश होना,अस्पताल अथवा अन्य स्थानों पर अपना नाम बताने की बाध्यता) विधिक सुरक्षा के साथ-साथ किसी भी आपराधिक कार्यवाही से मुक्त रखा गया है.





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