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नेपानगर5 घंटे पहले
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प्रदेशभर की सरकारी स्कूलों में स्वीकृत निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने से पहले अब एक शर्त का पालन करना अनिवार्य होगा। वह है दिव्यांगजनों को स्कूल तक सुगम तरीके से पहुंचाना। इसे लेकर हाल ही में आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र लोकेश कुमार जाटव ने सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किए हैं।
जारी निर्देशों के अनुसार शिक्षा विभाग के कार्यालयों, सरकारी स्कूलों में दिव्यांगजन के लिए सुगम और सरल पहुंच सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए पूर्व में सर्व शिक्षा अभियान द्वारा 2018-19 तक और इससे पहले स्वीकृत कामों के अलावा वर्ष 2020-21 के ऐसे काम जो अभी स्वीकृत होने के बाद चालू नहीं हुए हैं वहां इस शर्त का पालन किया जाएगा।
यह देंगे सुगम व सरल पहुंच सुविधा
शासकीय प्राथमिक, माध्यमिक स्कूलें, अतिरिक्त कक्ष, प्रधानाध्यापक कक्ष, शौचालय आदि के निर्माण कार्य किए जाते समय सुगम व सरल पहुंच सुविधा का ध्यान रखा जाएगा। ऐसे निर्माण कार्य जो अपूर्ण, प्रगतिरत या प्रारंभ किए जाने हैं, उन कामों में भी यह शर्त लागू होगी। ताकि दिव्यांगजन को आसानी हो।
जारी हुए आदेश
दिव्यांगजनों को सुविधा मुहैया कराने की दृष्टि से केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार को पत्र भेजा गया था। इसके बाद राज्य शिक्षा केंद्र ने कामों की सूची तैयार कराई। इसके बाद तय हुआ कि जिन भवनों का काम पहले से स्वीकृत है लेकिन वह अब तक पूरे नहीं हुए हैं वहां तथा 2020-21 में स्वीकृत भवनों में इस नियम का पालन कराया जाएगा।