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भोपाल2 घंटे पहले
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नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आयुक्त निकुंज श्रीवास्तव ने रतलाम की नगर परिषद नामली के प्रभारी सीएमओ को निलंबित और पिपलोदा के प्रभारी सीएमओ के दो इन्क्रीमेंट रोकने की कार्यवाही की है।
- रतलाम जिले की नामली और पिपलोदा नगर परिषद का मामला
- नगरीय प्रशासन व विकास आयुक्त निकुंज श्रीवास्तव ने की कार्यवाही
राज्य शासन ने दो नगर परिषदों के प्रभारी सीएमओ के खिलाफ एक्शन लिया है। गबन करने वाले प्रभारी सीएमओ को निलंबित कर दिया है। जबकि ऑफ लाइन टेंडर करने वाले प्रभारी सीएमओ के दो इन्क्रीमेंट रोके गए हैं। यह कार्यवाही नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आयुक्त निकुंज श्रीवास्तव ने की है। दोनों मामले रतलाम जिले की नामली और पिपरोदा नगर परिषद के हैं।
विभाग से मिली जानकारी के अनुसार नामली नगर परिषद में राजस्व निरीक्षक अरुण कुमार ओझा को मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीएमओ) का प्रभार दिया गया था। इस दौरान ओझा के खिलाफ एक ठेकेदार ने राशि का गबन करने की शिकायत थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच में ओझा को दोषी पाया था और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। दो दिन पहले पुलिस ने ओझा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। यह जानकारी नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग में पहुंचने के बाद ओझा को निलंबित कर दिया गया है।
इसी तरह पिपरोदा नगर परिषद के तत्कालीन प्रभारी सीएमओ महिमापाल पिप्लया ने दुकानों के टेंडर ऑन लाइन के बजाय ऑफ लाइन प्रक्रिया से कर दिए थे। इसको लेकर जब उन्हें विभाग की तरफ से नोटिस दिया गया तो उन्होंने अपने जवाब में कहा कि उन्हें कम्प्यूटर चलाना नहीं आता है, इसलिए ऑन लाइन टेंडर नहीं किया गया। पिप्लया के इस जवाब से विभाग संतुष्ट नहीं हुआ। आयुक्त ने सोमवार को पिप्लया के दो इंक्रीमेंट रोकने का आदेश जारी कर दिया है।