क्या आपकी भी कार इंश्योरेंस हो गया है खत्म? तो अब करें ये काम…नहीं तो लगेगा जुर्माना!

क्या आपकी भी कार इंश्योरेंस हो गया है खत्म? तो अब करें ये काम…नहीं तो लगेगा जुर्माना!


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इंडियन मोटर लॉ (Indian Motor Law) के मुताबिक, कार को बिना बीमा पॉलिसी (Car Insurance Policy) के चलाना एक अपराध है और इस तरह गाड़ी चलाने पर वाहन चालक को भारी जुर्माना देना पड़ता है.


  • News18Hindi

  • Last Updated:
    November 17, 2020, 8:40 AM IST

नई दिल्ली: क्या आपकी भी गाड़ी का इंश्योरेंस (Car insurance) खत्म हो गया है और आपने अभी तक रिन्यु नहीं कराया है तो…अब फटाफट करा लें क्योंकि गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यु न कराने पर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. इंडियन मोटर लॉ (Indian Motor Law) के मुताबिक, कार को बिना बीमा पॉलिसी (Car Insurance Policy) के चलाना एक अपराध है और इस तरह गाड़ी चलाने पर वाहन चालक को भारी जुर्माना देना पड़ता है. इंश्योरेंस की तारीख खत्म होने के बाद बीमा कंपनियां आपको 15 से 30 दिनों का ग्रेस पीरियड देती हैं. उसके तहत पॉलिसीधारक बिना कवरेज लैपिंग के प्रीमियम का भुगतान कर सकता है.

CNBC से बातचीत में दी जानकारी
CNBC TV 18 से बातचीत में PolicyX के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और फाउंडर नवल गोयल कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ग्रेस पीरियड भी मिस करता है, तो उसे फिर एक नई पॉलिसी लेनी पड़ती है.

यह भी पढ़ें: इस महीने लॉन्च होंने वाली हैं ये धांसू Bikes! जानिए इन बाइकों की खासियतें, तय करें कौनसी है आपके लिए फिटजानिए पॉलिसी बाजार के मोटर इंश्योरेंस हेड ने क्या कहा

पॉलिसीबाजार के मोटर इंश्योरेंस हेड सज्जा प्रवीण चौधरी कहते हैं कि अगर कंपनी से पॉलिसी एक्सपायरी का मैसेज मिलता है, तो इसे रिन्यू कराने के लिए पॉलिसी होल्डर को इंश्योरेंस करने वालों से संपर्क करना चाहिए. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक बार इंश्योरेंस कंपनी को बताने के बाद वाहन का सर्वे करने के लिए ऑपाइंटमेंट फिक्स हो जाता है. सर्वे करने वाला यह देखेगा कि कार में किसी तरह का कोई डैमेज पहले से तो नहीं है. एक बार यह प्रक्रिया पूरी हो जाए, उसके बाद पॉलिसी रिन्यू करने के लिए पेमेंट लिंक मिलेगा.

जानिए किस स्थिति में रिन्यू नहीं होगी पॉलिसी
पॉलिसी रिन्युवल के समय मौजूदा पॉलिसी को रिन्यू करने के अलावा आवश्यकताओं के अनुसार बढ़ाया हुआ कवर भी मिल सकता है. Alankit LTD के मैनेजिंग डायरेक्टर अंकित अग्रवाल कहते हैं कि अगर पहले से डैमेज है, तो कार की खत्म हो चुकी पॉलिसी रिन्यू नहीं हो सकती है.

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चेंज करा सकते हैं बीमाकर्ता
बीमाकर्ता वाहन की क्षति पर कुछ कटौती कर सकता है. इसके अलावा सज्जा प्रवीण चौधरी ने यह भी बताया कि अगर वर्तमान बीमाकर्ता से ग्राहक संतुष्ट नहीं है, तो वे बीमाकर्ता बदल सकते हैं. कस्टमर को कोई ऐसा बीमाकर्ता देखना चाहिए जो बढ़ा हुआ कवर और बेहतर बीमा सर्विस देता हो.





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