लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाएगी MP सरकार, दोषी को हो सकती है 5 साल तक की सज़ा

लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाएगी MP सरकार, दोषी को हो सकती है 5 साल तक की सज़ा


लव जेहाद में सहयोग करने वाले को भी आरोपी माना जाएगा.

यह अपराध गैर जमानती रहेगा और थाने से आरोपी को जमानत नहीं मिल सकेगी. विधेयक में 5 साल का कठोर कारावास का प्रावधान है. धर्मान्तरण कराए जाने पर जेल होगी.ऐसे अपराध में सहयोग करने वाला भी मुख्य आरोपी की तरह अपराधी होगा

भोपाल.मध्यप्रदेश (MP) में लव जिहाद (Love Jihad) के खिलाफ कानून बनाने के लिए सरकार ने प्रक्रिया तेज कर दी है. सरकार इसी विधानसभा सत्र में एक विधायक लेकर आ रही है. इस विधेयक में आरोपी और ऐसे अपराध में सहयोग करने वाले लोगों के खिलाफ गैर ज़मानती धाराएं लगेंगी और 5 साल की सजा का प्रावधान होगा. यदि कोई शादी के लिए धर्मांतरण करता है तो उसे एक महीने पहले कलेक्टर को इसकी सूचना देनी होगी.

प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा सरकार विधानसभा सत्र में मप्र धर्म स्वातंत्र्य 2020  विधेयक लेकर सरकार आएगी. लव जिहाद के लिए कानून बनाया जा रहा है. लव जिहाद के खिलाफ आगामी विस सत्र में विधेयक लाया जाएगा.
लव जिहाद केस में ऐसे मिलेगी सज़ा
-विधेयक विधानसभा में पास होने के बाद इसे आगे प्रोसेस के लिए दिल्ली भेजा जाएगा. इस कानून में प्रावधान किया गया है कि यदि धोखे, बहला-फुसलाकर, धोखाधड़ी और जबरिया धर्मांतरण करने के लिए शादी की जाती है तो उस स्थिति में परिवार से शिकायत मिलने पर ही केस दर्ज किया जाएगा.  यह अपराध गैर जमानती रहेगा और थाने से आरोपी को जमानत नहीं मिल सकेगी. विधेयक में 5 साल का कठोर कारावास का प्रावधान है. धर्मान्तरण कराए जाने पर जेल होगी.ऐसे अपराध में सहयोग करने वाला भी मुख्य आरोपी की तरह अपराधी होगा.शादी के लिए स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने के लिए एक महीने पहले कलेक्टर के यहां आवेदन करना होगा.

कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना
इस विधेयक को लेकर अब मध्यप्रदेश में राजनीति शुरू हो गई है.कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लाख दावे करे,लेकिन इसके बावजूद मध्यप्रदेश में इनकी सरकार में सबसे ज्यादा अपराध हुए. प्रदेश सरकार महिला अपराधों को लेकर सख्त कानून बनाए और गृहमंत्री इस पर जवाब दें.





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