हाईकोर्ट ने जारी की गाइडलाइन: हाईकोर्ट में 3 दिसंबर को प्रायोगिक तौर पर होगी प्रत्यक्ष सुनवाई; केवल फाइनल हियरिंग वाले प्रकरण सुने जाएँगे

हाईकोर्ट ने जारी की गाइडलाइन: हाईकोर्ट में 3 दिसंबर को प्रायोगिक तौर पर होगी प्रत्यक्ष सुनवाई; केवल फाइनल हियरिंग वाले प्रकरण सुने जाएँगे


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जबलपुर21 घंटे पहले

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मप्र हाईकोर्ट (फाइल फोटो)

मप्र हाईकोर्ट की मुख्य पीठ जबलपुर के साथ इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ में 3 दिसंबर गुरुवार को प्रायोगिक तौर पर प्रत्यक्ष सुनवाई की जाएगी। प्रत्यक्ष सुनवाई में केवल फाइनल हियरिंग वाले प्रकरण सुने जाएँगे। प्रत्यक्ष सुनवाई के लिए नियत किए जाने वाले प्रकरणों में पक्षकारों को 26 नवंबर तक निर्धारित प्रपत्र में अपनी सहमति देनी होगी। प्रत्यक्ष सुनवाई के परिणाम की समीक्षा करने के बाद आगे निर्णय लिया जाएगा। एक्टिंग चीफ जस्टिस संजय यादव के आदेश पर रजिस्ट्रार राजेन्द्र कुमार वाणी ने इस संबंध में परिपत्र जारी कर दिया है। प्रत्यक्ष सुनवाई में रिट अपील, रिट पिटीशन, क्रिमिनल अपील और सिविल अपील की सुनवाई की जाएगी। प्रत्यक्ष सुनवाई के दौरान अधिवक्ताओं, पक्षकारों और कर्मचारियों को कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करना होगा। अधिवक्ता, पक्षकार और कर्मचारियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा, इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। इस दौरान केवल उन अधिवक्ताओं और पक्षकारों को परिसर में प्रवेश दिया जाएगा, जिनके प्रकरणों की सुनवाई होनी है।

23 से 28 नवंबर तक जारी रहेगी वीसी से सीमित सुनवाई | हाईकोर्ट में 23 से 28 नवंबर तक वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के जरिए अर्जेन्ट मामलों की सीमित सुनवाई जारी रहेगी। इस संबंध में हाईकोर्ट की ओर से परिपत्र जारी कर दिया गया है। इस दौरान फिजिकल और ई-फाइलिंग की व्यवस्था भी लागू रहेगी।

जिला, कुटुम्ब और उपभोक्ता अदालतों में 23 नवंबर से प्रत्यक्ष सुनवाई | जिला, कुटुम्ब और उपभोक्ता अदालतों में 23 नवंबर से प्रत्यक्ष सुनवाई शुरू हो रही है। जिला और कुटुम्ब न्यायालय में 23 नवंबर से एक दिन छोड़कर एक दिन प्रत्यक्ष सुनवाई की व्यवस्था 5 दिसंबर तक लागू रहेगी। लंबे समय बाद शुरू हो रही प्रत्यक्ष सुनवाई को लेकर अधिवक्ताओं और पक्षकारों में उत्साह देखा जा रहा है।



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