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ग्वालियर15 मिनट पहले
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शहर के बाजारों में शादी की खरीदारी करने वालों की इस भीड़ को रोकने ही आदेश जारी किए गए
कोरोना महामारी को रोकने के लिए अब ग्वालियर में रात का प्रतिबंध बढ़ा दिया गया है। अब बाजार रात 8 बजे ही बंद हो जाएंगे। रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। पर इस दौरान यात्री वाहन चल सकेंगे और ट्रेनों के संचालक पर भी कोई असर नहीं रहेगा। साथ ही मेडिकल, अस्पताल, पेट्रोल पंप व अन्य जरूरी सेवाओं का संचालन होता रहेगा। यह आदेश मंगलवार रात को कलेक्टर कौशलेन्द्र सिंह ने जारी किए हैं। साथ ही मैरिज गार्डन के लिए भी गाइड लाइन जारी की है। चार दिन पहले क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में लिए गए निर्णयों को जिला प्रशासन ने प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा था। जिस पर अंतिम मोहर लग गई है। अब शहर के बाजार 10 की जगह रात 8 बजे से ही बंद हो जाएंगे और सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे।
यह रहेंगा प्रतिबंध
कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन के आदेश प्रभावी रहेंगे, एसडीएम व इंसीडेंट कमांडर द्वारा किसी भी प्रकार की गतिविधियां कराई जा सकेंगी। इसके अलावा स्कूल 1 से 8 तक के स्कूल 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। बाजार रात 8 बजे से बंद रहेंगे।
यहां मिलेगी छूट
बाजारों के अलावा पेट्रोल पंप खुले रहेंगे, मेडिकल स्टोर, अस्पताल भी खुले रहेंगे। परिवहन भी पूरी तरह संचालित होगा, रेस्टोरेंट, होटल रात 10.30 बजे तक संचालित किए जाएंगे, सब्जी, फल व दूध डेयरी भी खुली रहेंगी।
100 से अधिक लोगों के कार्यक्रम की सूचना एसडीएम को देनी होगी
अब मैरिज गार्डन या होटल में शादी कार्यक्रम में को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिसमें 100 लोगों से अधिक लोगों का कार्यक्रम की सूचना पहले एसडीएम को देनी होगी और कोविड गाइड लाइन का पालन करना होगा।