गुना : बिना मास्क लगाए निकले घर से तो काटनी पड़ेगी 10 घंटे की जेल

गुना : बिना मास्क लगाए निकले घर से तो काटनी पड़ेगी 10 घंटे की जेल


27 नवंबर से गुना में मास्क लगाना अनिवार्य हो जाएगा. (सांकेतिक तस्वीर)

जिला दंडाधिकारी के जारी आदेश के मुताबिक, गुना नगरपालिका सीमा में रहनेवाले सभी व्‍यक्तियों को घरों से बाहर निकलने पर चेहरे पर मास्‍क या गमछा बांधना अनिवार्य है. मास्‍क या गमछे से मुंह और नाक पूरी तरह कवर होना चाहिए.


  • News18Hindi

  • Last Updated:
    November 24, 2020, 9:02 PM IST

विजय कुमार जोगी

गुना. गुना (Guna) में मास्क न लगाने वालों को आंबेडकर भवन में बनाई गई अस्थाई जेल (Temporary jail) में 10 घंटे कैद रखा जाएगा. इस संबंध में गुना नगरपालिका क्षेत्र के कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी कुमार पुरुषोत्तम ने आदेश जारी कर दिया है. जिला दंडाधिकारी का यह आदेश 27 नंवबर से अगले आदेश तक प्रभावी होगा.

जिला दंडाधिकारी के जारी आदेश के मुताबिक, गुना नगरपालिका सीमा में रहनेवाले सभी व्‍यक्तियों को घरों से बाहर निकलने पर चेहरे पर मास्‍क या गमछा बांधना अनिवार्य है. मास्‍क या गमछे से मुंह और नाक पूरी तरह कवर होना चाहिए. अपने आदेश में दंडाधिकारी ने कहा है कि गुना नगरपालिका सीमा क्षेत्र में रहनेवाले व्‍यक्तियों और व्‍यापारियों को कॉलोनियों, बाजार, हाट बाजारी इत्‍यादि सभी सार्वजनिक जगहों पर सोशल डिस्‍टेंसिंग के निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य है. इन निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर गुना के आंबेडकर भवन में बनाई गई अस्थाई जेल में 10 घंटे के लिए रखा जाएगा. इसके अलावा उल्लंघन करने वालों को मुख्य नगर पालिका के अधिकारी स्वसहायता समूहों के माध्यम से सशुल्क मास्क दिलाएंगे.

जिला दंडाधिकारी ने गुना के पुलिस अधीक्षक से कहा है कि कोविड-19 से बचाव को लेकर जारी किए गए गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए डीएसपी/टीआई स्तर के अधिकारियों की दिनवार ड्यूटी लगाई जाए. इन अधिकारियों को जेल वाहन सुविधा उपलब्ध करवाई जाए ताकि उल्लंघन करते हुए पकड़े गए लोगों को आसानी से अस्थाई जेल में भेजा जा सके. मुख्‍य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका गुना अधिकारियों की दिनवार ड्यूटी अपने गैंग एवं वाहन के साथ निम्‍नानुसार गठित टीम को आवश्‍यक सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे. अम्‍बेडकर भवन (अस्‍थाई जेल) में कुर्सी, टेबल, विद्युत और पानी पिलाने की व्‍यवस्‍था सुनिश्चित करेंगे. जारी आदेश का पालन करने हेतु कार्यपालिक दण्‍डाधिकारियों में सोमवार और मंगलवार को गुना के तहसीलदार नगरीय संदीप श्रीवास्‍तव, बुधवार और गुरुवार को गुना के तहसीलदार ग्रामीण लीना जैन और शुक्रवार, शनिवार व रविवार को गुना के नायब तहसीलदार वृत्‍त उमरी रमाशंकर सिंह की ड्यूटी लगाई गई है. जारी आदेश 27 नवंबर 2020 से आगामी आदेश तक प्रभावशील होगा.





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