विंटेज वाहन
केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 (Central Motor Vehicles Rules) में संशोधन के लिए आम जनता और सभी हितधारकों से सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित की है.
- News18Hindi
- Last Updated:
November 27, 2020, 5:44 PM IST
इन वाहनों को माना जाएगा विंटेज
केंद्र सरकार द्वारा जारी ड्राफ्ट रूल्स के मुताबिक उन सभी कारों और दुपहिया वाहनों को विंटेज माना जाएगा जो अपने पहले रजिस्ट्रेशन से कम से कम 50 साल की अवधि को पूरा कर लिए हो. इसमें एक नियम यह होगा कि वाहनों में बड़े बदलाव मसलन चेसिस या बॉडी शेल और इंजिन नहीं किए गए हो.
परिवहन पोर्टल में सभी विंटेज वाहनों को करना होगा पंजीकृतड्राफ्ट रूल्स में स्पष्ट कहा गया है कि सभी विंटेज वाहनों को पंजीकृत कराने के लिए परिवहन (PARIVAHAN) पोर्टल में आवेदन करना होगा. सभी राज्यों के रजिस्टेरिंग अथॉरिटी एक नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे, जो विंटेज मोटर वाहनों के पंजीकरण के लिए आवेदन को प्रोसेस करेंगे. यहीं नहीं राज्य एक समिति का गठन करेंगे जो वाहनों की जांच करेंगे कि विंटेज मोटर व्हीकल के तहत पंजीकरण के लिए वाहन फिट है या नहीं. मंजूरी मिलने के बाद ही 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक (जिसमें अंग्रेजी वर्णमाला और अंक होंगे) जारी किया जाएगा. यह पंजीकरण अगले 10 सालों के लिए वैध माना जाएगा. शुरुआती 6 अंग्रेजी वर्णमाला का होगा शेष 4 अंकों का पंजीकरण जारी किया जाएगा. उदाहरण-XXYYZZ1234. राज्य रजिस्टेरिंग अथॉरिटी विंटेज वाहनों के लिए 0001 से 9999 नंबर का पंजीकरण जारी करेगा.
विंटेज वाहन का पंजीकरण के लिए चुकाने होंगे इतने रकम
केंद्र सरकार द्वारा जारी ड्राफ्ट रूल्स के मुताबिक विंटेज वाहनों के नए रजिस्ट्रेशन के लिए 20 हजार रुपये चुकाने होंगे. जबकि री रजिस्ट्रेशन के लिए 5 हजार रुपये के शुल्क का भुगतान करना होगा. अगर कोई वाहन विंटेज मोटर व्हीकल के तहत पंजीकृत है तो नियमों के तहत इन वाहनों की खरीद बिक्री की जा सकेगी.
विंटेज वाहनों के लिए ये नियम होंगे सख्ती से लागू
ड्राफ्ट रूल्स में जानकारी दी गई है कि कुछ नियम पंजीकृत विंटेज वाहनों को मानने होंगे. ये विंटेज वाहन सिर्फ भारतीय सड़कों पर भी प्रदर्शन, टेक्निकल रिसर्च और विंटेज कार रैली में शामिल, री-फिलिंग, रख रखाव, एग्जीबिशन हो सकेंगे.