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इंदौर9 घंटे पहले
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सांकेतिक फोटो
जिला व सत्र न्यायालय ने जीतू सोनी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। एक व्यक्ति ने धमकाने, प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए जीतू के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पिछले दिनों कोर्ट ने सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
जगदीश पालीवाल नामक व्यक्ति ने एक प्लाॅट पर कब्जे के मामले में गिरीश मतलानी, हिना व अन्य के खिलाफ केस दर्ज कराया था। यह केस वापस लेने के लिए जीतू ने जगदीश को धमकाया था। जगदीश ने आरोप लगाया कि जीतू ने बदनाम करने, आत्महत्या के लिए मजबूर करने सहित कई तरह से धमकाया था। पुलिस ने जीतू के खिलाफ अभियान चलाया तो जगदीश ने भी केस दर्ज करा दिया था।
जीतू ने जमानत अर्जी में उल्लेख किया कि जगदीश के आरोप बेबुनियाद हैं। ऐसा कोई प्रमाण जगदीश के पास नहीं है जिसमें साबित हो कि जगदीश को बुलाकर धमकाया था। पुलिस ने बगैर जांच किए केस दर्ज कर लिया। न्यायालय ने सभी पक्ष सुनने के बाद जीतू को जमानत देेने से इनकार कर दिया।
उल्लेखनीय है जीतू का बेटा अमित पिछले दिनों जमानत पर बाहर आया है। उसे मानव तस्करी के आरोप में भी जमानत मिल गई थी। पुलिस इतने गंभीर मामले में भी जमानत आवेदन खारिज नहीं करवा पाई थी। शासन की तरफ से अपर लोक अभियोजक संजय शुक्ला ने पक्ष रखा।