नई गाइड लाइन: 50 लाेग शामिल हाे सकेंगे बारात में, रैली, जुलूस पर रहेगी राेक

नई गाइड लाइन: 50 लाेग शामिल हाे सकेंगे बारात में, रैली, जुलूस पर रहेगी राेक


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हरदा21 घंटे पहले

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  • कहीं अस्पताल में कम न पड़ जाएं बेड्स, इसलिए जारी किए पाबंदी के आदेश
  • आयाेजन के लिए लिखित सूचना थाने में देकर पावती लेना हाेगा

जिले में काेराेना के बढ़ते संक्रमण से अब प्रशासन चिंतित है। शुक्रवार काे जारी आदेश में प्रशासन ने यह माना कि संभवत: दीवाली से पूर्व विभिन्न व्यवसायिक स्थलाें पर भीड़ बढ़ने से संक्रमण बढ़ा है। त्योहार व विभिन्न मिलन समारोह का प्रभाव आने वाले दिनाें में काेराेना संक्रमितों की संख्या बढ़ने की संभावना है।

इसकी राेकथाम के लिए कलेक्टर संजय गुप्ता ने सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, व्यवसायिक कार्यक्रम, शवयात्रा आदि के लिए गाइड लाइन जारी की है। मालूम हाे कि भास्कर ने 30 नवंबर काे बाजार और आयाेजनाें के लिए प्रशासन की स्पष्ट गाइड लाइन नहीं, मास्क पर ही भराेसा शीर्षक से प्रमुखता से खबर का प्रकाशन किया था। इसके बाद प्रशासन ने इस आशय के आदेश जारी किए।

7 दिन पहले जारी आदेश, पीआरओ ने आज जारी किया
कलेक्टर संजय गुप्ता के हस्ताक्षर से यह आदेश भादंप्र 1973 की धारा 144 के तहत 28 नवंबर 2020 काे जारी हुआ। लेकिन पीआरओ के जरिए प्रेस काे यह आदेश 4 दिसंबर काे दिया। 7 दिन यह कहां और क्याें रुका रहा, यह चर्चा में है।

नए नियम : शवयात्रा, जनाजे और अंतिम संस्कार में अब 50 लाेग ही हाे सकेंगे शामिल

  • सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक व्यवसायिक कार्यक्रमों आयाेजन स्थल की क्षमता के 50 प्रतिशत या अधिकतम 200 लाेग बुलाए जा सकेंगे।
  • आयाेजक काे इसकी लिखित सूचना थाने में देकर पावती लेना हाेगा। इसी पावती के आधार पर टेंट व केटरिंग संचालक तथा अन्य अपनी सेवाएं देंगे।
  • 200 से भीतर आमंत्रितों की संख्या तय करने की जवाबदारी आयाेजनकर्ता के साथ-साथ आयाेजन स्थल स्वामी, टेंट, केटरिंग संचालक की भी रहेगी।
  • इन कार्यक्रमों में रैली, यात्रा, जुलूस निकालने पर राेक रहेगी।
  • बारात में 50 लाेग शामिल हाे सकेंगे। फेरे, भांवर का कार्यक्रम रात 10 के बाद भी 30 लाेगाें की मौजूदगी में हाे सकेगा।
  • विवाह आदि में साउंड का उपयाेग रात 10 के बाद नहीं हाेगा।
  • औद्याेगिक इकाई, अस्पताल मेडिकल 7 दिन 24 घंटे खुले रखी जा सकेंगी।
  • शवयात्रा, जनाजे और अंतिम संस्कार में अब 50 लाेग ही शामिल हाे सकेंगे।

… ताे सील करेंगे दुकान
हर व्यक्ति काे घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाना हाेगा। दुकानदारों काे भी मास्क लगाना, सैनिटाइजर रखना, दाे गज की दूरी रखना, ग्राहकों से भी नियम का पालन कराना तय करना हाेगा। ऐसा न हाेने पर संबंधित व्यक्ति से 100 रुपए, दुकानदार से 500 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। इतना ही नहीं दुकान भी सील की जा सकती है।

स्कूलाें के लिए यह है नियम

  • कक्षा 1 से आठवीं तक की कक्षाएं 30 दिसंबर बंद रहेंगी। डिजिटल माेड में क्लास लगेगी।
  • 9 से 12 तक के विद्यार्थी शंका दूर करने माता- पिता की अनुमति से जा सकेंगे।
  • आवासीय विद्यालय के हाॅस्टल व अन्य हाॅस्टल नहीं खाेले जा सकेंगे।
  • 9 से 12वीं तक के विद्यार्थी की तरह काेचिंग में भी शंका समाधान करा सकेंगे। नियमित क्लास नहीं लगेगी।
  • मिलन, सम्मान समारोह पिकनिक स्थल, फार्म हाउस में पार्टी, शादी की वर्षगांठ के आयाेजन में 20 से ज्यादा लाेग शामिल नहीं हाे सकेंगे।
  • किसी भी तरह का धरना, प्रदर्शन, रैली, जुलूस, विराेध प्रदर्शन पर राेक रहेगी।
  • मास्क सैनिटाइजर का उपयाेग जरुरी हाेगा। उल्लंघन करने पर व्यक्ति से 100 व दुकानदार से 500 रुपए जुर्माना लेंगे। दुकान भी सील की जा सकेगी।
  • शादी समारोह के वीडियाे सुरक्षित रखना हाेगा। जरुरत हाेने पर दिखाना हाेगा।



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