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- Before The Supreme Court’s Directive, CCTV Cameras And Vice recordings Were Being Monitored At Omati Police Station In Jabalpur
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जबलपुर20 मिनट पहले
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ओमती टीआई के कमरे से रखी जाती है पूरे थाने की नजर
- जिले के 37 थानों में तीन से चार सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, अब सभी में वाइस रिकॉर्डिंग भी होगी
सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले ओमती थाने में सीसीटीवी कैमरे और वाइस रिकॉर्डिंग से नजर रखी जाती है। ये पहल टीआई ने अपने स्तर पर की है। अब आदेश आया तो दूसरे थाने भी इस मॉडल को अपनाने जा रहे हैं। थानों के कामकाज की पारदर्शिता और लगातार लगने वाले आरोपों से बचने की दिशा में ये कवायद की जा रही है। कैमरे की रिकॉर्डिंग आठ महीने तक सुरक्षित रखना होगा। ओमती थाने में लॉकअप, कॉरीडोर, टीआई कक्ष, एसआई कक्षा, रिसेप्शन, बाथरूम के पास लॉबी में कैमरे व वाइस रिकॉर्डिंग सिस्टम लगाया गया है।
| जिले में कुल थाना | 37 |
| यातायात थाना | 03 |
| महिला थाना | 01 |
| क्राइम थाना | 01 |
| अजाक थाना | 01 |
| सायबर सेल | 01 |
| एसटीएफ | 01 |
| सीआईडी | 01 |
| लोकायुक्त | 01 |
| आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ | 01 |
थानों में पर्याप्त कैमरे तक नहीं लगे हैं
जिले में महिला सहित सभी 37 थानों में तीन से चार सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। हालांकि जरूरत के अनुसार इनकी संख्या अपर्याप्त है। जबकि ओमती थाने में कैमरे के साथ वाइस रिकॉर्डिंग भी लगाई गई है। टीआई एसपीएस बघेल ने बताया की अनर्गल आरोपों से बचने और पुलिस कर्मियों के कामों में कसावट लाने के लिए वाइस रिकॉर्डिंग लगवाया था। इसका एक बड़ा फायदा ये है कि कई लोग थाने में बेजा पिटाई या बदसलूकी का आरोप लगा देते हैं। कैमरे और वाइस रिकॉर्डिंग होने से हम सच बता सकते हैं।

ओमती थाना
टीआई के कमरे में लगा है मॉनीटर
टीआई के कमरे में मॉनीटर लगा है। वह कमरे में बैठकर ही पूरे थाने की एक-एक गतिविधि पर नजर रख सकते हैं। अमूमन लॉकअप में बंद होने वाले की क्या गतिविधि है। रिसेप्शन में कौन क्या शिकायत करने आया है। रोजनामचा कक्ष में क्या हो रहा है। एसआई और दूसरे स्टाफ क्या कर रहे हैं। यहां टीआई के कमरे में भी कैमरा लगा है। इससे दूसरे अधिकारी भी जांच सकते हैं कि टीआई की क्या गतिविधि रहती है।
सुप्रीम कोर्ट का ये है आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने देश भर के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे के साथ वाइस रिकॉर्डिंग लगाने का आदेश दिया था। इस आदेश के क्रम में पुलिस मुख्यालय की ओर से सभी थानों में इसका अनुपालन कराने के लिए कहा गया है। इससे जहां थानों के कामकाज में पारदर्शिता आएगी। वहीं उस पर लगने वाले बेजा आरोपों से भी बचने का ठोस प्रमाण रहेगा। थानों में मारपीट या लॉकअप में होने वाली मौत की स्थिति में एक बड़ा साक्ष्य उपलब्ध रहेगा।