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इंदौर4 मिनट पहले
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पुलिस ने भी भारत बंद को लेकर शहर में शांति-व्यवस्था बनी रहे इसे लेकर अपनी रणनीति तैयार कर ली है।
8 दिसंबर काे हाेने वाले देशव्यापी किसान आंदाेलन के पहले शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस – प्रशासन सख्त हाे गया है। जिले के किसी भी स्थल पर बगैर अनुमति के जुलूस, मौन जुलूस, रैली, सभा, आमसभा, धरना प्रदर्शन आयोजित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अस्त्र-शस्त्र धारण करने और उनके प्रदर्शन पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अपर कलेक्टर अजय देव शर्मा ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा-188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। आदेश 2 फरवरी 21 तक प्रभावशील रहेगा।
आदेश में न्यायाधिपति, न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी, शासकीय अभिभाषक, सुरक्षा एवं अन्य किसी शासकीय कर्तव्य पालन के समय ड्यूटी पर लगाए गए सुरक्षा बलों एवं अर्द्ध सैनिक बलों, विशिष्ट व्यक्तियों/अधिकारी की सुरक्षा के लिए लगाए गए पुलिसकर्मी, बैंक गार्ड को प्रतिबंध में छूट है। इतना ही नहीं इस दौरान कटआउट, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स, होर्डिंग, झंड आदि जिन पर किसी भी धर्म, व्यक्ति, सम्प्रदाय, जाति या समुदाय के विरुद्ध नारे या अन्य भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल किया गया हो, उसे किसी भी निजी या सार्वजनिक स्थान पर लगाना प्रतिबंधित है। किसी भी सार्वजनिक, निजी भवन/संपत्ति पर आपत्तिजनक भाषा या भड़काऊ नारे लिखने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इस दौरान डीजे, लाउडस्पीकर जैसे ध्वनि विस्तारण यंत्र बिना अनुमति के नहीं बजा सकेंगे।
चौराहों पर तैनात रहेगी पुलिस
मंगलवार को किसान आंदोलन के तहत भारत बंद के आह्वान को देखते हुए पुलिस ने अपनी रणनीति तैयार कर ली है। डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र ने कहा कि किसी भी प्रदर्शन के लिए आंदोलन और आयोजन के लिए पुलिस की सामान्य व्यवस्था लगती है। यह व्यवस्था कानून व्यवस्था को बहाल करने के लिए लगाई जाती है। उसी संबंध में सब दूर व्यवस्था लगाई गई। वहीं, एसपी पूर्व विजय खत्री का कहना है कि भारत बंद को लेकर अलग से कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं लगाई गई है, लेकिन शहर के महत्वपूर्ण चौराहे और पॉइंट्स पर बेरिकेडिंग की जाएगी।
किराएदारों, घरेलू नौकरों, होटल, लॉज, धर्मशाला में रुकने वालों की जानकारी देना जरूरी
अपर कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में किराएदारों, घरेलू नौकरों, विद्यार्थियों, होटल, लॉज, धर्मशाला में रुकने वाले व्यक्तियों, भवन निर्माण और अन्य निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों और पेईंग गेस्ट की सूचना थाने में देना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थाने में किराएदारों की आईडी के साथ सूचना देनी होगी। इसी प्रकार घरेलू नौकरों और व्यवसायिक नौकरों, छात्रावासी विद्यार्थियों, होटल, लॉज, धर्मशाला आदि में रुकने वाले व्यक्तियों, भवन निर्माण के मजदूरों, पेईंग गेस्ट आदि की सूचना भी आईडी प्रूफ के साथ ही देना होगा।