अदालत का आयोजन: नेशनल लोक अदालत 12 को, प्रकरणों का निराकरण होगा

अदालत का आयोजन: नेशनल लोक अदालत 12 को, प्रकरणों का निराकरण होगा


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छतरपुरएक दिन पहले

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प्रतिकात्मक फोटो

  • मुख्यालय एवं तहसील न्यायालयों में कुल 22 खंडपीठों का गठन किया गया है

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन, जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छतरपुर अरुण कुमार शर्मा के मार्गदर्शन में 12 दिसंबर को जिला न्यायालय एवं तहसील न्यायालयों में नेशलन लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। इस लोक अदालत के लिए जिला मुख्यालय एवं तहसील न्यायालयों में कुल 22 खंडपीठों का गठन किया गया है।

नेशनल लोक अदालत में कोविड-19 के तहत दिए निर्देशों का पालन करते हुए पक्षकारों व अधिवक्ताओं से संपर्क कर प्रकरणों को राजीनामा के आधार पर आपसी सहमति अनुसार निराकृत किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य आपराधिक, सिविल, पारिवारिक विवाद, निगोशियबल इन्सटूमेंट, मोटर दुर्घटना, एनआई एक्ट से संबंधित प्रकरण और ऐसे प्रीलिटिगेशन मामले जो कि आज तक किसी भी न्यायालय में दायर नहीं किए गए, जिनमें विद्युत विभाग और बैकों व नगर पालिका के जलकर और संपत्तिकर आदि के मामलों का निराकरण आपसी सामंजस्य एवं समझौते से किया जाएगा।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निराकरण के उद्देश्य से विशेष निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने लोक अदालत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि लोक अदालत के माध्यम से पक्षकारों का सस्ता, सुलभ और शीघ्र न्याय की दिशा में एक कारगर कदम है। यदि पक्षकार द्वारा मामले का निराकरण कराया जाता है, तो संबंधित मामले की अपील, रिवीजन व पुर्नावलोकन नहीं होता।

यदि पक्षकार द्वारा कोर्ट फीस का संदाय किया जाता है तो वह वापिस मिल जाती है। साथ ही आपस में कटुता हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। पक्षकारों से अपील की गई है कि वे उपरोक्त आयोजित नेशनल लोक अदालत में अधिकतम संख्या में मामलों का निराकरण कर लाभ उठाएं।



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