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उज्जैन19 घंटे पहले
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प्रतिकात्मक फोटो
- जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र प्रताप सिंह ने आदेश जारी किया
कुटुंब न्यायालयों के साथ-साथ अधीनस्थ न्यायालयों में लिमिटेड फिजिकल व वर्चुअल फंक्शनिंग शुरू करने लिए कार्य अवधि 12 दिसंबर तक बढ़ाई गई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र प्रताप सिंह ने आदेश जारी कर समय-समय पर जारी कोविड-19 की गाइड लाइन का पालन करते हुए जिले के न्यायालयों व अनुविभागों का कार्य करने के लिए कहा है।
लिमिटेड फिजिकल फंक्शनिंग की सुनवाई में रिमांड, जमानत एवं सुपुर्दगीनामा प्रकरण, अपील, रिविजन (सिविल एवं आपराधिक दोनों), विचाराधीन बंदियों से संबंधित मामले, पांच वर्ष से अधिक समय से लंबित आपराधिक प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों के संबंध में जमा राशि के भुगतान, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-125 एवं 128 के अंतर्गत मामले, किशोर न्यायालय बोर्ड संबंधी मामले, दत्तक ग्रहण प्रकरण संबंधी मामले, ऐसे मामले जिसमें याचिका दायर की गई हो, ऐसे प्रकरण जिसमें सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा समय-सीमा में निराकरण के लिए आदेश दिए गए हों तथा अन्य अति आवश्यक प्रकृति के सिविल एवं आपराधिक प्रकरण जिसमें न्यायालय द्वारा अति आवश्यक सुनवाई योग्य हो, आदि प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी।