लोक अदालत का आयोजन: राजस्व और बिजली बिलों का निराकरण करवा सकेंगे, 12 दिसंबर से लगेगी लोक अदालत

लोक अदालत का आयोजन: राजस्व और बिजली बिलों का निराकरण करवा सकेंगे, 12 दिसंबर से लगेगी लोक अदालत


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उज्जैन18 घंटे पहले

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सांकेतिक फोटो

  • जिला मुख्यालय एवं तहसीलों में 12 दिसंबर को लोक अदालत लगेगी

नेशनल लोक अदालत का आयोजन ऑफलाइन और ऑनलाइन 12 दिसंबर को होगा। इसमें राजस्व, भूअर्जन के लंबित प्रकरणों का निराकरण होगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव न्यायाधीश पदमेश शाह ने बताया जिला मुख्यालय एवं तहसीलों में 12 दिसंबर को लोक अदालत लगेगी।

कलेक्टर आशीष सिंह ने आदेश दिए हैं कि लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में राजस्व, भू-अर्जन अधिनियम के लंबित प्रकरणों का निराकरण की करवाई करें। लोक अदालत में आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम संबंधी, श्रम, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा, बैंक वसूली, प्री-लिटिगेशन एवं बैंकों के न्यायालय में लंबित प्रकरण, धारा-138 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत चेक बाउंस प्रकरण, कुटुंब, ग्राम व श्रम न्यायालय सहित नगर निगम, जल कर, संपत्ति कर वसूली संबंधी प्रकरण, बीएसएनएल बिल वसूली संबंधी, बिजली बिल बकाया एवं बिजली चोरी संबंधी प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।



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