लोक अदालत: बिजली चोरी और अनियमितताओं के 6 हजार प्रकरणों में समझाैता हुआ, 7 करोड़ रुपए राजस्व आया

लोक अदालत: बिजली चोरी और अनियमितताओं के 6 हजार प्रकरणों में समझाैता हुआ, 7 करोड़ रुपए राजस्व आया


Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

जबलपुर6 मिनट पहले

  • कॉपी लिंक

प्रतीकात्मक फोटो

  • लोक अदालत में सबसे ज्यादा जबलपुर संभाग के प्रकरण आए, छूट भी मिली

बिजली चोरी और अनियमितताओं के 6187 प्रकरणों में बिजली उपभोक्ताओं द्वारा शनिवार को लोक अदालत में समझौता किया गया, जिससे कंपनी को 7 करोड़ 6 लाख 26 हजार रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। लोक अदालत में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, कृषि उपभोक्ताओं, 5 किलोवाॅट तक के गैर घरेलू तथा 10 एचपी तक भार वाले औद्योगिक बिजली उपभोक्ताओं को समझौता करने छूट की पात्रता दी गई। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी में सर्वाधिक 2489 प्रकरणों में समझौता हुआ, जिसमें 3 करोड़ 9 लाख 11 हजार रुपए की राशि जमा कराई गई है।

लोक अदालत में निराकृत हुए 6187 प्रकरणों में से कंपनी क्षेत्र में न्यायालयों में लंबित कुल 1173 प्रकरणों का निराकरण किया, जिसमें 163.7 लाख रुपए जमा कराए गए। 5014 ऐसे प्रकरणों का भी निराकरण किया गया जो न्यायालय में पंजीबद्ध नहीं थे। सिटी सर्किल के पाँचों संभागों में विजय नगर संभाग में सबसे ज्यादा राशि जमा कराई गई। कार्यपालन अभियंता विवेक जसेले ने बताया कि इस संभाग में कुल 133 उपभोक्ताओं से 31 लाख रुपए जमा कराए गए। सिटी सर्किल के दक्षिण संभाग की स्थिति सबसे ज्यादा गंभीर रही है। यहाँ 1464 प्रकरणों में सिर्फ 68 उपभोक्ताओं ने समझौता किया।

अधिकारियों ने नहीं ली रुचि | इस बार की लोक अदालत में पहले की अपेक्षा काफी कम प्रकरण आए। जिसको लेकर यह चर्चा रही है कि बिजली अधिकारियों द्वारा उपभोक्ताओं को समय पर सूचित नहीं किया गया। अधिकारियों द्वारा रुचि नहीं लिए जाने के कारण कंपनी के करीब साढ़े सात हजार प्रकरणों में केवल 8 सौ उपभोक्ता ही लोक अदालत पहुँचे और मात्र दो करोड़ रुपए ही जमा हो पाए।



Source link