Fee Guideline: निजी स्कूलों की फीस को लेकर सरकार ने बनाई नई गाइडलाइन, जरूर जान लें

Fee Guideline: निजी स्कूलों की फीस को लेकर सरकार ने बनाई नई गाइडलाइन, जरूर जान लें


मध्य प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों की फीस की गाइडलाइन जारी की है.

स्कूलों से कहा गया है कि जमा होने वाली फीस के लिए एक अलग खाता खोला जाए, जिससे कि उसकी आसानी से मॉनिटरिंग हो सके.


  • News18Hindi

  • Last Updated:
    December 14, 2020, 4:32 PM IST

मध्य प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों की फीस को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं. ये निर्देश निजी स्कूलों और अभिभावकों के बीच चल रहे विवादों के मद्देनजर जारी किए गए हैं.

ये हैं निर्देश
सरकारी निर्देश के मुताबिक निजी स्कूल अब अपनी मर्जी से 10 फीसदी तक ही फीस बढ़ा सकेंगे. इसके अलावा स्कूल अगर 10 से 15 फीसदी के बीच फीस बढ़ाते हैं, तो उन्हें जिला समिति की मंजूरी लेनी होगी. 15 फीसदी या इससे अधिक फीस बढ़ाने पर उन्हें इसका कारण बताना होगा. इतना ही नहीं स्कूली शिक्षा विभाग ने स्कूलों से वर्ष 2017 से अब तक का बैलेंस शीट भी मांगी है.

ये भी पढ़ें Opportunity: युवाओं के लिए सुनहरा मौका, मिलेंगे 38 हजार रूपए महीना

SSC CHSL: 4726 पदों के लिए कल है आवेदन की आखिरी तारीख, जल्द करें अप्लाई

फीस के लिए अलग खाता
स्कूलों से कहा गया है कि जमा होने वाली फीस के लिए एक अलग खाता खोला जाए, जिससे कि उसकी आसानी से मॉनिटरिंग हो सके. फीस तथा संबंधित विषयों के संबंध में भी सरकार ने निर्देश जारी किए हैं. साथ ही स्कूलों को अपनी फीस संरचना को भी अपलोड करना होगा. नए सत्र में 90 दिनों से पहले पूरी डिटेल अपलोड करनी होगी. यदि पिछले शैक्षणिक सत्र की तुलना में फीस 10 से 15 फीसदी या उससे कम है, तो जिला समिति को भेजना होगी. वह इस पर 45 दिन में निर्णय लेगी.





Source link