मध्य प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों की फीस की गाइडलाइन जारी की है.
स्कूलों से कहा गया है कि जमा होने वाली फीस के लिए एक अलग खाता खोला जाए, जिससे कि उसकी आसानी से मॉनिटरिंग हो सके.
- News18Hindi
- Last Updated:
December 14, 2020, 4:32 PM IST
ये हैं निर्देश
सरकारी निर्देश के मुताबिक निजी स्कूल अब अपनी मर्जी से 10 फीसदी तक ही फीस बढ़ा सकेंगे. इसके अलावा स्कूल अगर 10 से 15 फीसदी के बीच फीस बढ़ाते हैं, तो उन्हें जिला समिति की मंजूरी लेनी होगी. 15 फीसदी या इससे अधिक फीस बढ़ाने पर उन्हें इसका कारण बताना होगा. इतना ही नहीं स्कूली शिक्षा विभाग ने स्कूलों से वर्ष 2017 से अब तक का बैलेंस शीट भी मांगी है.
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फीस के लिए अलग खाता
स्कूलों से कहा गया है कि जमा होने वाली फीस के लिए एक अलग खाता खोला जाए, जिससे कि उसकी आसानी से मॉनिटरिंग हो सके. फीस तथा संबंधित विषयों के संबंध में भी सरकार ने निर्देश जारी किए हैं. साथ ही स्कूलों को अपनी फीस संरचना को भी अपलोड करना होगा. नए सत्र में 90 दिनों से पहले पूरी डिटेल अपलोड करनी होगी. यदि पिछले शैक्षणिक सत्र की तुलना में फीस 10 से 15 फीसदी या उससे कम है, तो जिला समिति को भेजना होगी. वह इस पर 45 दिन में निर्णय लेगी.