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रतलाम20 घंटे पहले
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पश्चिम क्षेत्र बिजली वितरण कंपनी में आने वाले सभी 15 जिलों में लगी लोक अदालत में बिजली चोरी और अनियमितताओं के प्रकरणों का निराकरण समझौते के माध्यम से किया गया। 4500 मामले 44 न्यायालय क्षेत्र में निराकृत हुए। इससे 5.75 करोड़ रुपए की रकम कंपनी को प्राप्त हुई। 3800 उपभोक्ताओं को 2.15 करोड़ रुपए की छूट प्रदान की गई।
कंपनी के 438 केंद्र के 3000 कर्मचारी इसकी तैयारी में लगे थे। बिजली कंपनी के प्रबंध निदेशक अमित तोमर ने बताया कि ऊर्जा विभाग के आदेशानुसार छूट हमने दी है। प्री लिटिगेशन स्तर पर सिविल दायित्व की राशि पर 40 फीसदी एवं ब्याज पर 100 फीसदी छूट दी। लिटिगेशन स्तर के प्रकरणों में सिविल दायित्व की राशि पर 25 फीसदी एवं ब्याज पर 100 फीसदी की छूट दी।
आवेदक को छूट के बाद राशि का एकमुश्त भुगतान करना था। पहली बार के प्रकरणों पर छूट की पात्रता रही। कंपनी स्तर पर 44 स्थानों पर लगी लोक अदालतों की विभागीय तैयारियों, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आवेदकों से संपर्क एवं लोक अदालतों में लाने आदि की जिम्मेदारी के लिए मुख्य महाप्रबंधक संतोष टैगोर, मुख्य सतर्कता अधिकारी कैलाश शिवा को तैनात किया था।