मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने SOP जारी की: स्कूलों में प्राथर्नाएं नहीं होंगी; स्कूल आने के लिए छात्रों पर दवाब नहीं बनाया जाएगा, अभिभावकों की अनुमति जरूरी

मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने SOP जारी की: स्कूलों में प्राथर्नाएं नहीं होंगी; स्कूल आने के लिए छात्रों पर दवाब नहीं बनाया जाएगा, अभिभावकों की अनुमति जरूरी


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भोपाल7 मिनट पहले

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मध्यप्रदेश में 18 दिसंबर से 10वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने SOP जारी कर दी है।- प्रतीकात्मक फोटो

  • कक्षा पहली से आठवीं तक की क्लास 31 दिसंबर तक बंद रहेगी
  • क्राइसिस मैनेजमेंट की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिए जाएंगे

मध्यप्रदेश में 18 दिसंबर से शुरू हो रहीं कक्षा दसवीं और बारहवीं की क्लास के लिए प्रार्थना आदि नहीं होगीं। बच्चों को स्कूल आने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इसके लिए अभिभावकों की अनुमति जरूरी होगी। एक बार अनुमति देने के बाद यह पूरे सत्र के लिए मान्य होगी। इस संबंध में मंगलवार दोपहर मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग के उप सचिव प्रमोद सिंह ने गाइड लाइन (SOP) भी जारी कर दी है। कोरोना संक्रमण की समीक्षा के बाद आठवीं तक की कक्षाओं पर फैसला लिया जाएगा।

गाइड लाइन में यह

  • गृह मंत्रालय भारत सरकार के गाइड लाइन 30 सितंबर को जारी करने के बाद प्रदेश में 28 नवंबर को इस संबंध में आदेश जारी किए गए।
  • बोर्ड की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कक्षा 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए स्कूल नियमित रूप से पूरे निर्धारित समय के लिए संचालित रहेंगे।
  • विद्यालय विद्यार्थियों को इस तरह बुलाया जाएगा, ताकि विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या एक साथ अधिक ना हो, ताकि SOP का पालन किया जा सके।
  • विद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। यह माता-पिता अभिभावकों की सहमति पर निर्भर होगा।
  • माता-पिता अभिभावकों द्वारा एक बार दी गई सहमति पूरे सत्र के लिए मान्य होगी।
  • कक्षा 11वीं एवं बारहवीं के लिए विद्यार्थियों की संख्या एवं उपलब्ध अध्यापन कक्ष के आधार पर प्राचार्य द्वारा स्थानीय स्तर पर कक्षाओं के संचालन के संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा।
  • समय-समय पर जारी विभागीय आदेश अनुसार ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षण और अध्यापन की महत्वपूर्ण साधन बना रहेगा, जो विद्यार्थी विद्यालय के परीक्षाओं के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं, ऐसे करने की अनुमति दी जाए।
  • प्रदेश के स्कूलों में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ पूरी तरह उपस्थित रहेंगे।
  • छात्रावास एवं आवासीय विद्यालय के छात्रावासों को खोले जाने की अनुमति नहीं होगी। आवासीय विद्यालय डे-स्कूल रूप में खोले जा सकेंगे।
  • विद्यालय में प्रार्थना, सामूहिक गतिविधियां, खेलकूद एवं स्वीमिंग पूल आदि गतिविधियां पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगी। किसी भी परिस्थिति में छात्र एक स्थान पर जमा न हो इसके लिए विशेष निगरानी रखी जाना अनिवार्य है।
  • छात्रों को लाने ले जाने वाले वाहनों को सैनिटाइज किए जाने से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए जाना अनिवार्य होगा।



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