अब प्यारे का परिवार मुश्किल में: 60 लाख की धोखाधड़ी के मामले में प्यारे मियां की पत्नी तनवीर फातिमा और बेटे की अग्रिम जमानत नामंजूर

अब प्यारे का परिवार मुश्किल में: 60 लाख की धोखाधड़ी के मामले में प्यारे मियां की पत्नी तनवीर फातिमा और बेटे की अग्रिम जमानत नामंजूर


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भोपालएक घंटा पहले

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60 लाख रुपए के धोखाधड़ी के मामले में प्यारे मियां का परिवार मुश्किल में पड़ गया है। उसकी पत्नी और बेटे की जमानत नामंजूर हो गई है।

  • श्यामला हिल्स पुलिस ने प्यारे मियां उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है

राजधानी की एक अदालत ने टाॅवर लगाने के नाम पर अंसल सोसाइटी में 60 लाख की धोखाधड़ी करने के मामले में आरोपी प्यारे मियां की पत्नी तनवीर फातिमा और बेटे शाहनवाज बिट्टू की अग्रिम जमानत अर्जी नामंजूर कर दी है। न्यायाधीश उपेंद्र कुमार सिंह की अदालत में लोक अभियोजक पीएन सिंह राजपूत ने दोनों आरोपियों की अग्रिम जमानत पर आपत्ति की।

राजपूत ने अदालत को बताया कि श्यामला हिल्स पुलिस ने प्यारे मियां उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी अमानत में खयानत का मामला दर्ज किया है। इस मामले में अपराध दर्ज होने के बाद से ही पुलिस को प्यारे मियां की पत्नी तनवीर फातमा और बेटे शाहनवाज उर्फ बिट्टू की तलाश है। धोखाधड़ी के अपराध में आरोपियों की सीधी भूमिका है। प्यारे मियां की पत्नी के अकाउंट में टाॅवर लगाने वाली कंपनी ने 60 लाख रुपए की राशि जमा कराई है। पुलिस जांच में भी यह बात सामने आई है।

लोक अभियोजक पीएन सिंह राजपूत ने अदालत को बताया कि 60 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में तनवीर फातिमा और शहनवाज उर्फ बिट्टू ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की अर्जी अदालत में पेश की है l अनुसंधान में पता चला है कि तनवीर फातिमा के बैंक खातों में बड़ी राशियों का लेनदेन हुआ है। कई सारे दस्तावेजों में आरोपी तनवीर फातिमा के हस्ताक्षर भी मिले हैं। इसके साथ ही तनवीर फातिमा प्यारे मियां और अन्य आरोपियों ने भी कई फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे। तनवीर फातिमा और उनके बेटे की पुलिस को लंबे समय से तलाश है। पुलिस को अनुसंधान में आरोपियों की आवश्यकता है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए उन्हें अग्रिम जमानत ना दी जाए।

न्यायधीश उपेंद्र कुमार सिंह ने आरोपियों की अग्रिम जमानत नामंजूर करते हुए लिखा है कि तनवीर फातिमा लंबे समय से फरार हैं इस कारण जांच में भी देरी हो रही है अपराध की गंभीरता को देखते हुए तनवीर फातिमा को अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती l



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