सुनवाई: 60 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में प्यारे मियां की पत्नी-बेटे की अग्रिम जमानत नामंजूर

सुनवाई: 60 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में प्यारे मियां की पत्नी-बेटे की अग्रिम जमानत नामंजूर


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भोपाल4 मिनट पहले

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प्रतीकात्मक फोटो

राजधानी की एक अदालत ने टावर लगाने के नाम पर अंसल सोसायटी में 60 लाख की धोखाधड़ी करने के मामले में आरोपी प्यारे मियां की पत्नी तनवीर फातिमा और बेटे शाहनवाज बिट्टू की अग्रिम जमानत अर्जी नामंजूर कर दी है। न्यायाधीश उपेंद्र कुमार सिंह की अदालत में लोक अभियोजक पीएन सिंह राजपूत ने दोनों आरोपियों की अग्रिम जमानत पर आपत्ति की।

राजपूत ने अदालत को बताया कि प्यारे मियां, उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी और अमानत में खयानत का मामला दर्ज किया है। इस मामले में अपराध दर्ज होने के बाद से ही पुलिस को तनवीर और शाहनवाज की तलाश है।



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