कांग्रेस विधायक को हाईकोर्ट से झटका: पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, संजय शुक्ला और विशाल पटेल की याचिका निरस्त, चलेगा केस

कांग्रेस विधायक को हाईकोर्ट से झटका: पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, संजय शुक्ला और विशाल पटेल की याचिका निरस्त, चलेगा केस


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इंदौर9 मिनट पहले

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हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता जीतू पटवारी और संजय शुक्ला को झटका दिया है।

  • पांच महीने पहले राजबाड़ा पर बिना अनुमति प्रदर्शन किए जाने का मामला

पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, विधायक संजय शुक्ला और विशाल पटेल की मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है। सर्राफा थाना क्षेत्र में राजबाड़ा पर कोविड की गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए प्रदर्शन करने पर दर्ज धारा 188 के प्रकरण को चुनौती देते हुए तीनों विधायकों ने उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में याचिका लगाई थी। इस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका निरस्त कर दी है। अब इन पर दर्ज किया गया केस चलेगा। शासन की ओर से तर्क अतिरिक्त महाधिवक्ता पुष्यमित्र भार्गव ने रखे।

शासन की ओर से जवाब दिया गया कि जनप्रतिनिधियों ने प्रदर्शन करने से पहले अनुमति नहीं ली थी। कोरोना काल में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए थे। इसका उल्लंघन किए जाने पर ही तीनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। वहीं, जनप्रतिनिधियों की ओर से याचिका में कहा गया था कि वह जनता की बात रखने के लिए इकट्ठा हुए थे।

यह है मामला

पांच महीने पहले प्रशासनिक छूट के बाद जोन- 2 में लेफ्ट-राइट सिस्टम खत्म हो गया था और पूरा बाजार खुल गया था। इसके बाद जोन -1 यानी मध्य क्षेत्र में भी बाजारों को खोलने की मांग तेज हो गई थी। व्यापारियों के गुस्से के बीच कांग्रेसियों ने राजबाड़ा पहुंचकर प्रदर्शन किया था। राजबाड़ा, सीतलामाता बाजार, क्लॉथ मार्केट, बर्तन बाजार सहित अन्य बाजार में कांग्रेस नेता पैदल घूमे थे। निहालपुरा में कांग्रेस नेताओं ने बंद दुकानों के शटर भी ऊपर करवा दिए थे। मामले में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, विधायक संजय शुक्ला, विशाल पटेल और शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाल के खिलाफ धारा 144 के उल्लंघन पर केस दर्ज किया गया था।



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