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- Madhya Pradesh (MP) Nagar Nikay Local Body Election; Voting Time Extended By Election Commission
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भोपाल26 मिनट पहले
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मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने एक घंटा समय बढ़ाए जाने के आदेश सभी कलेक्टर को जारी कर दिए हैं। – फाइल फोटो
- निर्वाचन आयोग कर चुका है पूरी तैयारी
- किसी भी समय लग सकती है आचार संहिता
मध्य प्रदेश के 407 नगरीय निकाय चुनाव में होने वाले चुनावों में इस बार मतदाताओं को मतदान के लिए एक घंटा ज्यादा मिलेगा। इस संबंध में मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारियों को गुरुवार दोपहर आदेश जारी कर दिए। पहले मतदान का समय सुबह 7 बजे से लेकर शाम में 5 बजे तक होता था।
इस बार कोविड-19 के संक्रमण को ध्यान में रखते हुए आयोग ने 1 घंटे का समय बढ़ा दिया है। अब मतदान सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक होगा। आयोग ने कहा कि अधिकारी मतदान के समय में संबोधन की जानकारी मतदान कर्मियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण में प्राथमिकता से दें।
तैयारियां पूरी अब सिर्फ आचार संहिता लगने की देरी
चुनाव आयोग के अनुसार मतदान पूर्व सारी तैयारियां कर ली गई हैं। इसमें आरक्षण से लेकर अन्य सभी तरह की व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। अब आचार संहिता लगने के साथ ही चुनावों की तारीख भी तय कर दीं जाएंगी। सचिव मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग डीवी सिंह ने समय बढ़ाए जाने के आदेश गुरुवार को सभी कलेक्टरों को जारी कर दिए।
कोविड-19 के कारण उपचुनाव में भी समय बढ़ाया गया था
कोविड-19 संक्रमण के कारण लॉक डाउन के बाद हुए उपचुनाव में इस बार निर्वाचन आयोग ने 1 घंटे का अतिरिक्त समय दिया था। इसके साथ ही कोविड संक्रमित और संदिग्ध वोटरों के लिए भी अलग से वोटिंग की व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा पहली बार आम लोगों से भी डाक मत पत्र भी डलवाए गए थे।