ड्राइविंग लाइसेंस और उससे जुड़ी कई सेवाएं एक जनवरी से बदलने जा रही हैं.
Driving License News: ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence) और उससे जुड़ी कई सेवाएं एक जनवरी से बदलने जा रही है. कई राज्यों (States) ने लर्निंग लाइसेंस (Learning licence) और गाड़ियों के पंजीयन (RC) के लिए बने नए नियम को लागू करने जा रही है. बिहार जैसे राज्यों में अब लर्निंग लाइसेंस (Learning licence) पाना और आसान हो जाएगा.
- News18Hindi
- Last Updated:
December 25, 2020, 12:04 PM IST
ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर कई नियम बदल जाएंगे
इसी के साथ बिहार जैसे राज्यों में अब लर्निंग लाइसेंस (Learning licence) पाना और आसान हो जाएगा. आवेदक को टेस्ट देने के बाद लर्निंग लाइसेंस के लिए जिला परिवहन कार्यालय (Regional Transport Office) में इंतजार नहीं करना पड़ेगा. आवेदक कहीं से भी ऑनलाइन प्रिंट (Online Print) ले सकते हैं. बीते 24 दिसंबर से ही यह सुविधा पटना समेत राज्य के सभी जिलों के परिवहन कार्यालयों में शुरू हो चुका है.
दिल्ली-एनसआर के अधिकतर क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में जनवरी तक की तारीख नहीं है.
लॉकडाउन के कारण समयसीमा बढ़ी थी
गौरतलब है कि परिवहन विभाग के मुताबिक कोरोना और लॉकडाउन के दौरान जिन लोगों का ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी परमिट और फिटनेस प्रमाण पत्र की वैद्यता खत्म हो गई थी, उनके नवीनीकरण के लिए परिवहन विभाग ने 31 दिसंबर तक कराने को कहा था. मार्च 2020 के बाद से जिनका ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, परमिट और फिटनेस प्रमाण पत्र की वैद्यता खत्म हो गई थी, उन पर परविहन विभाग 31 दिसंबर 2020 तक कोई कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया था. लेकिन अगर 1 जनवरी 2021 से भी वे लोग सड़क पर गाड़ी चलाते पकड़े गए तो उनसे 5 हजार रुपये तक का जुर्माना वसूला जाएगा.
ये भी पढ़ें: लॉकडाउन ने ऐसे बदल डाली बिहार और UP जाने वाली इन ट्रेनों की टाइम टेबल
डीएल और आरसी का नवीनीकरण ऐसे करवा सकते हैं
ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी के नवीनीकरण के लिए आपको अपने राज्य के परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा. लाइसेंस संबंधित सेवाओं पर क्लिक कर आवेदकों को ड्राइविंग लाइसेंस सेवाओं पर क्लिक करना होगा. आपको फॉर्म भरते समय अपना डीएल नंबर के साथ और भी पर्सनल जानकारियां देनी होंगी. इसके ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित और भी जरूरी कागजात को वेबसाइट पर अपलोड करें. कुछ राज्यों में ऑनलाइन और कुछ राज्यों में अभी भी आरटीओ ऑफिस जा कर अपना स्लॉट बुक करा लें. आरटीओ ऑफिस में बायोमेट्रिक डिटेल्स की जांच के बाद आपके सभी कागजात को सत्यापित किया जाएगा. इसके बाद आपका लाइसेंस का नवीनीकरण हो जाएगा.