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जबलपुरएक मिनट पहले
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- परिवादी को मानसिक पीड़ा के लिए 50 हजार रुपए देने का आदेश
जिला उपभोक्ता प्रतितोषण आयोग के अध्यक्ष केके त्रिपाठी और सदस्य योमेश अग्रवाल ने दी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया है कि दो माह के भीतर परिवादी को कार दुर्घटना बीमा का 4.45 लाख रुपए का भुगतान करें। आयोग ने परिवादी को मानसिक क्लेश के लिए 50 हजार रुपए और वाद व्यय के 5 हजार रुपए का भुगतान करने का भी आदेश दिया है।
यह परिवाद सिविल लाइन्स निवासी अधिवक्ता अशोक लालवानी की ओर से दायर किया गया है। परिवाद में कहा गया कि 28 दिसंबर 2019 को बांधवगढ़ से जबलपुर आते समय जानवर को बचाने के चक्कर में उनकी कार क्रमांक-एमपी-50 सी 4140 पत्थर से टकरा गई।
यह घटना डिंडौरी के कुहनी गाँव में हुई। इंजन क्षतिग्रस्त होने से कार बंद हो गई। वर्कशॉप में कार की मरम्मत की अनुमानित कीमत 2 लाख 91 हजार 745 रुपए बताई गई। लॉकडाउन के कारण कार को रिपेयर नहीं किया जा सका।
परिवादी ने जब 10 जुलाई 2020 को बीमा कंपनी से कार रिपेयरिंग के लिए अग्रिम राशि की माँग की तो कंपनी ने अग्रिम राशि देने से इनकार कर दिया। इसका कारण बताया गया कि सर्वेयर और लॉस असेसर ने रिपोर्ट दी है कि कार में खराबी का कारण ऑइल चेंज नहीं किया जाना है। सुनवाई के बाद आयोग ने परिवादी के पक्ष में फैसला सुनाया है।