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इंदौर22 मिनट पहले
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कलेक्टर मनीष सिंह ने कोचिंग संस्थानों को खोलने को लेकर जल्द आदेश जारी करने की बात कही।
साल 2020 की विदाई और 2021 का वेलकम इंदौरी बड़े जश्न के साथ नहीं कर सकेंगे। इसके स्पष्ट संकेत शनिवार को कलेक्टर मनीष सिंह ने दे दिए। कोरोना को देखते हुए उन्होंने कहा कि नए साल काे लेकर काेई बड़ा आयोजन नहीं होगा। मैरिज गार्डन, होटल औ पार्क में जो बड़े स्तर पर तैयारियों होती थीं, वह इस बार नहीं होंगी। हालांकि क्राइसिस मैनेजमेंट के सदस्यों से चर्चा चल रही है। स्थिति जल्द ही क्लियर कर दी जाएंगी। वहीं, कोचिंग को लेकर कहा कि 50 फीसदी के साथ इन्हें शुरू किया जा सकेगा। हालांकि पैरेंट्स की अनुमति जरूरी होगी। यदि कैपेसिटी से ज्यादा बच्चे बैठे नजर आए तो उसे सील कर दिया जाएगा। इसके अलावा सेव, नमकीन, चिप्स संबंधी निर्माताओं को उनकी संबंधित एसोसिएशन में सदस्य बनना अनिवार्य हो गया है। इस संबंध में उन्होंने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं।
कलेक्टर ने सेव, नमकीन, चिप्स संबंधी निर्मताओं के लिए जारी किए आदेश
सेव, नमकीन, चिप्स संबंधी निर्मताओं को उनकी संबंधित एसोसिएशन में सदस्य बनना अनिवार्य हो गया है। इस संबंध में कलेक्टर मनीष सिंह ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं। इससे भविष्य में किसी तरह की अनियमितता पाए जाने पर उन्हें यदि मार्गदर्शन की जरूरत हो तो एसोसिएशन के माध्यम से दिया जा सके। इसके साथ ही सभी निर्माताओं, दुकानदार, उत्पादकों को अपने स्थल पर साफ-सफाई रखना जरूरी होगा, जिससे खाद्य सामग्री पर मच्छर, मक्खी आदि दूषित नहीं कर सकें। सभी उत्पादक नमकीन में वही सामग्री डाल सकेंगे जो भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण दिल्ली द्वारा अनुमोदित है। सभी खाद्य सामग्री के दुकानदार, निर्माता, उत्पादकों को मार्गदर्शन के लिए सात सदस्यीय कमेटी का भी गठन कर दिया गया है। इसमें एसोसिएशन आफ इंडस्ट्री मप्र के अध्यक्ष प्रमोद डाफरिया, उपाध्यक्ष योगेश मेहता के साथ ही राष्ट्रीय प्रशिक्षक रामनाथ सूर्यवंशी, नमकीन एसोसिएशन से विकास जैन, खाद्य सुरक्षा अधिकारी धर्मेंद्र सोनी सहित अन्य शामिल हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है जो 28 फरवरी तक जारी रहेगा।
शहर को लेकर अभी यह है गाइड लाइन
- कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा 22 नवंबर को जारी गाइडलाइन के अनुसार शादी, ब्याह, सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम में 250 लोगों को बुलाया जा सकता है।
- पार्टी, मिलन समारोह में अधिकतम 20 लोगों को ही बुलाया जा सकता है।
- इस गाइड लाइन के अनुसार न्यू ईयर की पार्टी में अधिकतम 20 लोग ही आ सकते हैं और रात 10 बजे तक ही होटल, रेस्त्रां खुले रह सकते हैं।