सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (NHAI) ने ड्राइविंग लाइसेंस (driving license), वाहन पंजीकरण और फिटनेस प्रमाण पत्र जैसे वाहनों के महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों की वैधता (Validity) 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दी है. सरकार ने ये फैसला कोरोना महामारी के देखते हुए लिया है.
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एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन की वैधता 31 मार्च तक बढ़ी
