न्यू ईयर पार्टी के लिए निर्देश: होटल संचालक को 50% ग्राहकों के साथ पार्टी की अनुमति, लेकिन कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा

न्यू ईयर पार्टी के लिए निर्देश: होटल संचालक को 50% ग्राहकों के साथ पार्टी की अनुमति, लेकिन कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा


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इंदौरएक घंटा पहले

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कलेक्टर ने रविवार को न्यू ईयर को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

रविवार देर शाम कलेक्टर मनीष सिंह ने 31 दिसंबर और 1 जनवरी को मनाई जाने वाली न्यू ईयर की पार्टी के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इसमें स्पष्ट किया गया है कि न्यू ईयर की पार्टी में होटल और पब संचालक क्षमता से 50% ग्राहकों को होटल में आने की अनुमति दे सकते हैं। कलेक्टर ने स्पष्ट कर दिया है, बड़े आयोजनों में होटल संचालकों की जवाबदारी रहेगी। कोविड-19 के गाइडलाइन का भी ख्याल रखना होगा।

यह रहेंगी शर्तें

  • इन्दौर नगर निगम क्षेत्र और महू कंटेनमेंट / नगरीय क्षेत्र में दुकानें / व्यवसायिक संस्थान, रेस्टोरेंट व कार्यालय पर रात 10 से सुबह 6.00 बजे तक बंद रखने संबंधी आदेश को निरस्त किया जाता है। अब दुकानें, व्यवसायिक संस्थान, रेस्टोरेंट व कार्यालय आदि श्रम विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार खोले जा सकेंगे।
  • कोचिंग संस्थान में अपनी क्षमता के 50 प्रतिशत छात्र जा सकेंगे. इसके लिए छात्र / छात्राओं के अभिभावक की लिखित सहमति कोचिंग संचालक के पास उपलब्ध करानी होगी। बिना अभिभावक की लिखित अनुमति अथवा 50 प्रतिशत की क्षमता से अधिक की क्षमता पर संस्थान सील किया जा सकता है। सभी एसडीएम निरीक्षण करते रहेंगे।
  • 31 दिसंबर 2020 को गार्डन या अन्य खुले क्षेत्रों में डीजे / डिस्को बड़े आयोजनों पर प्रतिबंध रहेगा, जो रेस्टोरेंट अथवा बार नियमित रूप से संचालित हो रहे है। वहां पूर्व में निर्धारित कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध बैठक क्षमता तक ही ग्राहकों को बुला पाएंगे। रेस्टोरेंट / बार आदि में मात्र संगीत आदि का कार्यक्रम किया जा सकेगा। डीजे अथवा डिस्को आदि की व्यवस्थाएं नहीं की जा सकेगी।
  • रेस्टोरेंट में 50 प्रतिशत लोग ही रहेंगे। खुले क्षेत्रों में मात्र संगीत डीजे या डांस, डिस्को प्रतिबंधित है। सभी को सैनिटाइजर, मास्क आदि जरूरी है। 31 दिसंबर को कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं किया जा सकेगा, जिसमें टिकट लगाया जा सके या बाहर से कलाकार बुलाएं।
  • सभी रेस्टोरेंट अथवा बार संचालक ( एफएल -2, एफएल -3 अथवा एफल -5) लाइसेंस के सभी शर्तों का पालन करे और 21 वर्ष से कम आयु के छात्र-छात्राओं को ऐसे स्थलों पर प्रवेश नहीं दिया जाए। उल्लंघन प़र लाइसेंस स्थगित किया जा सकता है।



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