31 दिसंबर तक करा लें वाहन के कागजात रिन्यू, नहीं तो देना पड़ सकता है जुर्माना!

31 दिसंबर तक करा लें वाहन के कागजात रिन्यू, नहीं तो देना पड़ सकता है जुर्माना!


ड्राइविंग लाइसेंस (Driving license) समेत मोटर वाहन के जरूरी दस्तावेज के रिन्यू कराने की वेलिडिटी 31 दिसंबर को खत्म हो रही है. ऐसे में यदि आपने अभी तक अपने वाहन के कागजातों को रिन्यू (Renew) नहीं कराया है. तो आपको भारी जुर्माना (Penalty) देना पड़ सकता है.

ड्राइविंग लाइसेंस (Driving license) समेत मोटर वाहन के जरूरी दस्तावेज के रिन्यू कराने की वेलिडिटी 31 दिसंबर को खत्म हो रही है. ऐसे में यदि आपने अभी तक अपने वाहन के कागजातों को रिन्यू (Renew) नहीं कराया है. तो आपको भारी जुर्माना (Penalty) देना पड़ सकता है.


  • News18Hindi

  • Last Updated:
    December 27, 2020, 12:49 PM IST

नई दिल्ली. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से ड्राइविंग लाइसेंस समेत मोटर वाहन के जरूरी दस्तावेज के रिन्यू कराने की वेलिडिटी 31 दिसंबर को खत्म हो रही है. ऐसे में यदि आपने अभी तक अपने वाहन के कागजातों को रिन्यू नहीं कराया है. तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है. क्योंकि अधिकतर लोगों का मानना है कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय एक बार फिर से ड्राइविंग लाइसेंस समेत मोटर वाहन के जरूरी दस्तावेज की समय सीमा बढ़ाएंगे. तो आपको बता दें अभी तक ऐसा कोई आदेश नहीं आया है. ऐसे में यदि आपने वाहनों  के दस्तावेज रिन्यू नहीं कराए है. तो आपको 31 दिसंबर के बाद भारी जुर्माना देना पड़ सकता हैं.

राजमार्ग मंत्रालय ने 31 दिसंबर तक बढ़ाई थी वैधता- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से 1 फरवरी के बाद एक्सपायर हुए दस्तावेज की वैधता 31 दिसंबर तक बढ़ा दी थी. इससे पहले राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस की वैधता की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ाई थी. जिसे कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप की वजह से एक बार फिर बढ़ा कर 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया था. 

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राजमार्ग मंत्रालय ने कही थी ये बात- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के एक बयान में कहा था कि, ‘मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत वाहनों के फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण या अन्य दस्तावेज की वैधता को 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने का फैसला किया है.’ मंत्रालय ने आगे सलाह दी है कि सभी संबंधित दस्तावेज जिनकी वैधता का विस्तार राष्ट्रव्यापी बंद के कारण नहीं हो सका या होने की संभावना नहीं है और जिन दस्तावेज की वैधता एक फरवरी 2020 से समाप्त हो गई है या 31 दिसंबर 2020 तक समाप्त हो रही है, इन्हें 31 दिसंबर 2020 तक वैध माना जाएगा.यह भी पढ़ें: टाटा और रेनॉ की ये कार जनवरी में होगी लॉन्च, जानिए फीचर्स और कीमत

31 दिसंबर के बाद नहीं होंगे वैध- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वाहनों के फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण या अन्य दस्तावेज की वैधता की समय सीमा 31 दिसंबर के बाद वैध किए जाने पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है. ऐसे में जिन लोगों ने अभी तक अपने दस्तावेज रिन्यू नहीं कराए है. वो जल्द ही अपने वाहन के दस्तावेज रिन्यू करा लें. 

कमर्शियल वाहन को मिल सकती है छूट- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय 31 दिसंबर के बाद भी देशभर में कमर्शियल वाहनों को छूट का विस्तार कर सकता है. क्योंकि ज्यादातर बस संचालकों का कहना है कि स्कूल बंद होने की वजह से उनकी बस सड़क से दूर है. ऐसे में आमदनी नहीं होने की वजह से उनके ऊपर वाहनों के कागजात रिन्यू कराने पर बोझ बढ़ेगा. 







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