भोपाल में दुकान खोलने-बंद करने में समय की पाबंदी हटा ली गयी है.(सांकेतिक फोटो.)
भोपाल में रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक दुकानें (Shops) और बाजार (Markets) बंद करने की पाबंदी भी हटा ली गयी है. अब दुकान खोलने और बंद करने में समय का कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा. शराब दुकानें और बार अपने तय समय तक ही खुल सकेंगे. थर्मल स्क्रीनिंग की जिम्मेदरी रेस्तरां होटल संचालकों की होगी
कोरोना संक्रमण के कारण बीते 9 महीने से ठप पड़ी होटल रेस्त्रां को बूस्टर डोज देने के लिए जिला प्रशासन ने न्यू ईयर पार्टी के लिए नई गाइडलाइन तय कर दी है. राजधानी के होटल और रेस्तरां में 50 फ़ीसदी क्षमता के साथ न्यू ईयर पार्टी का सेलिब्रेशन हो सकेगा. भोपाल में हुई जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में न्यू ईयर पार्टी सेलिब्रेशन करने के लिए नए नियम तय कर दिए गए हैं.
ये रूल फॉलो करना होंगे
समिति में फैसला हुआ है कि होटल और रेस्तरां में देर रात तक न्यू ईयर का पार्टी हो सकेगी. लेकिन बाहर से सेलिब्रिटी और डांसर बुलाने पर प्रतिबंध होगा. बैठक में तय किया गया कि न्यू ईयर जश्न को लेकर सभी रेस्त्रां, होटल और बार संचालकों को कोरोना वायरस श्रम विभाग की गाइड लाइन का पालन करना होगा. 21 साल से कम आयु के युवा यदि शराब परोसी जाने वाली जगह पर मिले तो आयोजक और लाइसेंसी पर भी कार्रवाई की जाएगी. रेस्तरां और बार में म्यूजिकल प्रोग्राम हो सकेंगे.जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग की अध्यक्षता में हुई. बैठक में कलेक्टर और डीआईजी भी मौजूद थे. भोपाल में न्यू ईयर के जश्न के लिए सभी होटल और रेस्तरां में पार्टी के लिए बुकिंग 1 सप्ताह से चल रही है. कई संस्थानों ने गाइडलाइन ना आने के कारण बुकिंग नहीं कीं. ज्यादातर रेस्त्रां और होटल संचालक गाइडलाइन आने का इंतजार कर रहे थे. अब जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में हुए फैसले के बाद नियम के तहत जश्न मनाने की छूट मिल सकेगी.
नये साल में खुलेंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट
समिति की बैठक में नए साल से भोपाल के कोचिंग संस्थान खोलने का भी फैसला किया गया. संस्थान में बैठने की कुल क्षमता का आधा यानि 50 फीसदी छात्रों की उपस्थिति के साथ कोचिंग संस्थान खोलने की छूट दी गयी है. हालांकि इसके लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी की जाएगी.कोचिंग सेंटर खोलने के लिए अभिभावकों की सहमति की जरूरत नहीं होगी. एसडीएम के पास कोचिंग सेंटर्स की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी होगी.
दुकान खोलने-बंद करने की छूट
बैठक में रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक दुकानें और बाजार बंद करने की पाबंदी भी हटा ली गयी है. अब दुकान खोलने और बंद करने में समय का कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा. शराब दुकानें और बार अपने तय समय तक ही खुल सकेंगे. थर्मल स्क्रीनिंग की जिम्मेदरी रेस्तरां होटल संचालकों की होगी. ऐसा नहीं करने पर संस्थान संचालक पर कार्रवाई होगी. बिना मास्क के किसी भी व्यक्ति को एंट्री नहीं दी जाएगी.