MP में भी ‘लव जिहाद’ कानून: धार्मिक स्‍वतंत्रता अध्‍यादेश को शिवराज कैबिनेट की मंजूरी, 10 साल कैद का प्रावधान

MP में भी ‘लव जिहाद’ कानून: धार्मिक स्‍वतंत्रता अध्‍यादेश को शिवराज कैबिनेट की मंजूरी, 10 साल कैद का प्रावधान


इसे भी राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा. (फाइल फोटो)

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chauhan) ने कैबिनेट की बैठक में विधेयक के मसौदे की जानकारी दी. सीएम शिवराज ने कैबिनेट में साल 2020 को उथल पुथल वाला बताया.


  • News18Hindi

  • Last Updated:
    December 29, 2020, 12:13 PM IST

भोपाल. मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की भाजपा नीत सरकार ने ‘लव जिहाद’ (love jihad) को रोकने के लिए सख्त कानून ‘धर्म स्वतंत्र विधेयक’ को अध्यादेश के तौर पर लागू करने को मंजूरी दे दी है. कैबिनेट में सर्वसम्मति के बाद यह मंजूरी दी गई है. अब अध्यादेश (Ordinance) को मंजूरी के लिए राज्यपाल को भेजा जाएगा. राज्यपाल की मंजूरी के बाद कानून लागू होगा. कानून के तहत साजिश के तहत धर्मांतरण करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी. अधिकतम 10 साल तक की सजा होगी और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकेगा.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की बैठक में विधेयक के मसौदे की जानकारी दी. सीएम शिवराज ने कैबिनेट में साल 2020 को उथल पुथल वाला बताया. उन्होंने नए साल में नई उम्मीदों के साथ शुरुआत करने की बात कही है. 2021 में नई उमंग और उत्साह के साथ शुरुआत होगी. कैबिनेट में सप्लीमेंट्री बजट अध्यादेश को भी मंजूरी दी गई है. इसे भी राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा.

यूपी की तर्ज पर लाया जाएगा अध्‍यादेश
बता दें कि इस विधेयक को 28 दिसंबर से शुरू होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा के तीन दिवसीय सत्र में पेश कर पारित करवाना था, लेकिन कोविड-19 की मौजूदा स्थिति के चलते इस सत्र को रविवार को स्थगित कर दिया गया था. इसलिए अब सरकार ने अध्यादेश लाकर मंजूरी दी. यह अध्यादेश कुछ मायनों में पिछले महीने उत्तर प्रदेश की भाजपा नीत सरकार द्वारा अधिसूचित ‘उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश-2020’ के समान है, क्योंकि उसमें भी जबरन धर्मांतरण करवाने वाले के लिए अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है. इस अध्यादेश के आने के बाद अब कोई भी व्यक्ति दूसरे को प्रलोभन, धमकी एवं बलपूर्वक विवाह के नाम पर अथवा अन्य कपटपूर्ण तरीके से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष से उसका धर्म परिवर्तन अथवा धर्म परिवर्तन का प्रयास नहीं कर सकेगा. इसके बाद कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन का षड्यंत्र नहीं कर सकेगा.








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