राहत की खबर: पुलिसकर्मी की मृत्यु के बाद पत्नी को रिटायरमेंट आयु तक मिलेगा अंतिम वेतन

राहत की खबर: पुलिसकर्मी की मृत्यु के बाद पत्नी को रिटायरमेंट आयु तक मिलेगा अंतिम वेतन


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भोपाल2 घंटे पहले

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मध्य प्रदेश में पुलिसकर्मी की मृत्यु के बाद पत्नी को रिटायरमेंट आयुं तक अंतिम वेतन मिलेगा। वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं।

  • वित्त विभाग ने जारी किया आदेश

मध्य प्रदेश में नौकरी के दौरान पुलिस कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी को रिटायरमेंट आयु (62 वर्ष) तक अंतिम वेतन मिलेगा। हालांकि इसमें वार्षिक वेतनवृद्धि और महंगाई भत्ते की वृद्धि नहीं जुड़ेगी। पुलिसकर्मी की रिटायरमेंट की आयु पूरी होने के बाद वेतन के 50 % के बराबर परिवार पेंशन का लाभ मिलेगा। इस संबंध में वित्त विभाग ने बुधवार देर शाम आदेश जारी कर दिया है।

मंत्रालय सूत्रों ने बताया कि पुलिस कर्मी की मौत के बाद उनके आश्रितों को जीवन यापन के लिए सरकार ने बड़ी राहत दे दी है। इसके लिए वित्त विभाग ने मध्यप्रदेश पुलिस कर्मचारी वर्ग (असाधारण परिवार निवृत्ति वेतन) नियम 1965 में संशोधन करके उपनियम स्थापित किया है।

पुलिस के असाधारण परिवार निवृत्ति वेतन नियम में अधिकतम उपलब्धियां शब्द का उपयोग किया था। इससे असमंजस की स्थिति बन रही थी। इसमें सुधार करने के लिए नियम में संशोधन किया गया है।

नहीं पड़ेगा वित्तीय भार

पुलिस कर्मचारी को उसकी मृत्यु वाले महीने में प्राप्त होने वाले वेतन यानी जिस समय मृत्यु हुई, उस समय जो वेतन मिल रहा था, वह रिटायरमेंट की आयु तक पत्नी को मिलता रहेगा। रिटायरमेंट की आयु पूरी होने पर वेतन के 50% के बराबर परिवार पेंशन मिलेगी। इस व्यवस्था से सरकार पर वार्षिक वेतनवृद्धि और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की वजह से जो अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ता, वह नहीं पड़ेगा।



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