दिल्ली सरकार ने नए साल पर दिया तोहफा.
दिल्ली (Delhi) में सभी तरह के वाहनों पर दस्तावेज़ों (documents) की वैधता की मिलने वाली छूट 31 दिसंबर को समाप्त हो रही थी. जिसको दिल्ली परिवहन विभाग (Delhi Transport Department) ने कोरोना महामारी की वजह से 31 मार्च 2021 तक के लिए आगे बढ़ा दिया है.
- News18Hindi
- Last Updated:
December 31, 2020, 6:50 PM IST
NHAI ने दी थी सभी राज्यों को सलाह- हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक प्रेस नोट जारी करके सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना महामारी की वजह से ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण, वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र और सभी तरह के परमिट 31 मार्च 2021 तक वैध करने की सलाह दी थी. जिसके बाद दिल्ली परिवहन विभाग ने इस नियम को लागू करते हुए नए साल पर दिल्ली वासियों को बड़ा तोहफ़ा दिया है.
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NHAI ने कही थी ये बात- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार मोटर वाहन अधिनियम 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत वाहनों के फिटनेस, परमिट, लाइसेंस, पंजीकरण या अन्य दस्तावेज़ की वैधता को 31 मार्च 2021 तक बढ़ाने का फैसला किया है. मंत्रालय ने आगे सलाह दी है कि सभी संबंधित दस्तावेज़ जिनकी वैधता का विस्तार लॉकडाउन और कोरोना महामारी के कारण नहीं हो सका या होने की संभावना नहीं है और जिन दस्तावेज़ की वैधता एक फरवरी 2020 को समाप्त हो गई है उन्हें 31 मार्च 2021 तक वैध माना जाएगा.यह भी पढ़ें: बांस और कार्बन फाइबर से बनी है ये ई-साइकिल, इसके बारे में जानकर आप भी हो जाएंगे दंग
HSRP और कलर-कोडिग फ़्यूल स्टिकर पर होगी कार्रवाई- इस सबके बावजूद दिल्ली में HSRP और कलर-कोडिग फ़्यूल स्टिकर पर कार्रवाई जारी है. दिल्ली परिवहन विभाग के विशेष आयुक्त के के दहिया के अनुसार बीते शनिवार को कुल 205 चालान काटे गए. उन्होंने बताया कि इस अभियान को फिलहाल जारी रखा जाएगा और जो लोग इसका पालन नहीं करेंगे उन्हें जुर्माना भरना होगा.
दिल्ली HC ने दिया था ये सुझाव- कोरोना महामारी की वजह से पिछले दिनों दिल्ली हाईकोर्ट ने कलर-कोडिग फ्यूल स्टिकर और HSRP प्राप्त करने के लिए समय सीमा बढ़ाने का सुझाव दिया था. जिस पर दिल्ली सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है. वहीं आपको बता दें जिन वाहनों पर HSRP नहीं है उनसे 5,500 रुपये का जुर्माना वसूला जा रहा है.