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छतरपुर2 घंटे पहले
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बकस्वाहा में शराब दुकान के कर्मचारी को गोली मारकर घायल करने के मामले में बिजावर न्यायालय के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मनीष शर्मा की न्यायालय ने अपना फैसला दिया है। उन्होंने इस मामले के दो आरोपियों को को दोषी मानते हुए 7-7 साल की कठोर कैद के साथ 5-5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
जिला अभियोजन मीडिया प्रभारी ने बताया कि घटना दिनांक को दो व्यक्ति देशी शराब दुकान बकस्वाहा पर पहुंच। इनमें से एक व्यक्ति दुकान के अंदर घुस आया और शराब की मांग करने लगा। दुकान के कर्मचारियों ने जब बाहर से शराब लेने को कहा तो वह बोलों कि हमें दुकान की लाइन में नहीं लगना, तुम अंदर से शराब दो।
इसके बाद वे ठेकेदार से अभद्रता कर शराब खरीदकर चले गए। देर रात 10 बजे के दुकान पर दो व्यक्ति बाइक से आए और बाहर से आवाज लगाई की दुकान पर कौन बैठा है, उसे गोली मारना है और जान से खत्म करना है। इसके बाद एक व्यक्ति ने जान से मारने के नियत से गोली चलाई जो महेंद्र राय के हाथ में लगी, इसके बाद दानों आरोपी बाइक से बटियागढ़ की और भाग गए। घटना के बाद बकस्वाहा पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत आरोपियों के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया।
अभियोजन की ओर से एडीपीओ अपर लोक अभियोजक अजय मिश्रा ने पैरवी करते हुए मामले से सभी सबूत व गवाह कोर्ट में पेश किए। बिजावर न्यायालय के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मनीष शर्मा की न्यायालय ने आरोपी गंगु उर्फ रामविशाल रैकवार बकस्वाहा और राघवेंद्र सिंह देवरी को दोषी मानते हुए आईपीसी की धारा 307 में 7-7 साल की कठोर कैद के साथ 5-5 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।