- Hindi News
- Local
- Mp
- Jabalpur
- Two Thousand People Gathered At The Religious Event Held In Govindpura, High Court Issued Notice To Central And State Government On PIL
Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप
जबलपुर21 मिनट पहले
- कॉपी लिंक
एमपी हाईकोर्ट
- चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक व जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की डबल बेंच में हुई सुनवाई
- हाईकोर्ट ने भोपाल में हुए धार्मिक आयोजन में कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर मांगा जवाब
मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक व जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की डबल बेंच ने धार्मिक आयोजन में कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन मामले में केंद्र व राज्य शासन सहित अन्य को नोटिस जारी किया है। धार्मिक आयोजन में दो हजार लोग शामिल हुए थे। मंगलवार को जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई करते हुए जस्टिस द्वय ने जवाब-तलब कर लिया है।
गोविंदपुरा में हुआ था धार्मिक सम्मेलन
जनहित याचिका जबलपुर निवासी अधिवक्ता सुशील कुमार पटेल ने लगाई थी। उनका पक्ष अधिवक्ता संजय वर्मा व मीना वर्मा ने रखा। दलील दी गई कि राजधानी भोपाल स्थित भेल दशहरा मैदान, गोविंदपुरा में तीन जनवरी को दिगंबर जैन मुनि भक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान लगभग दो हजार लोग एकत्र हुए। इतनी बड़ी संख्या में एकजुटता से कोविड-19 गाइडलाइन का उल्लंघन हुआ।
गाइडलाइन की शर्त पूरी क्यों नहीं कराई गई
अधिवक्ता द्वय ने दलील दी कि सवाल उठता है कि स्थानीय प्रशासन ने इस तरह के आयोजन की अनुमति कैसे दी? दिगंबर जैन सोशल वेलफेयर सोसायटी, भोपाल की ओर से अध्यक्ष पदम कुमार जैन द्वारा अनुमति के लिए एसडीएम, गोविंदपुरा, भोपाल को आवेदन दिया गया था। नियमानुसार इस आवेदन को अस्वीकार किया जाना चाहिए था। या फिर कोविड-19 गाइडलाइन के अनुरूप ही लोगों के एकत्र होने की शर्त पूरी किए जाने के आधार पर अनुमति दी जा सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं किया गया।
इंसान का स्वास्थ्य सबसे अहम
मंगलवार को सुनवाई के दौरान दोनों अधिवक्ताओं ने केंद्र शासन और सुप्रीम कोर्ट की कोविड-19 को लेकर जारी गाइडलाइन को रेखांकित किया। इसके मुताबिक इंसान का स्वास्थ्य सबसे अहम है। इसके बावजूद भोपाल स्थित भेल दशहरा मैदान, गोविंदपुरा में कोविड-19 गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा दी गईं। यह स्थिति बेहद चिंताजनक है। इससे कोविड संक्रमण फैलने के खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता।