Bhopal: रोज बनाते थे 5 लाख रुपए का नकली तेल, इस कंपनी पर हुई कार्रवाई, आप भी यहां कर सकते हैं शिकायत

Bhopal: रोज बनाते थे 5 लाख रुपए का नकली तेल, इस कंपनी पर हुई कार्रवाई, आप भी यहां कर सकते हैं शिकायत


खाद्य विभाग की टीम ने नकली तेल बनाने वाली कंपनी पर छापा मारा.

खाद्य विभाग को सूचना मिली थी कि कबाड़थाना इलाके में स्थित मेसर्स पम्मोमल रेलुमल तेल कंपनी में नकली पाम ऑयल बनाया जा रहा है. सूचना मिलते ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी अरूणेश पटेल और भोजराज सिंह धाकड ने यहा छापा मारा और 15 सेम्पल लिए.



  • Last Updated:
    January 7, 2021, 7:00 AM IST

भोपाल.  खाद्य विभाग एवं क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने रविवार को नकली तेल बनाने वीली कंपनी पर छापा मारा. कबाडखाना इलाके में स्थित मेसर्स पम्मोमल रेलुमल तेल कंपनी रोज करीब 5 टन नकली पाम ऑयल बनाती थी, जिसकी कीमत 5 लाख रुपए आंकी गई है. इस तरह महीने में करीब डेढ़ करोड़ रुपए का नकली तेल बनाकर मार्केट में खपाया जा रहा था. इस छापे के बीच पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर  उनके आसपास भी किसी भी तरह के  खाद्य पदार्थों का निमार्ण हो रहा हो तो वे उसकी सूचना क्राइम ब्रांच थाना (0755-2443212) और खाद्य विभाग 0755-2665385 को जरूर दें.

जानकारी के मुताबिक खाद्य विभाग को सूचना मिली थी कि कबाड़थाना इलाके में स्थित मेसर्स पम्मोमल रेलुमल तेल कंपनी में नकली पाम ऑयल बनाया जा रहा है. सूचना मिलते ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी  अरूणेश पटेल और भोजराज सिंह धाकड ने यहा छापा मारा और 15 सेम्पल लिए. उन्होंने जांच में पाया कि यहां आरके रिफाइंड ऑयल, आरके रिफाइंड पाम ऑयल और फिट लाइफ रिफाइंड ऑयल रखे हुए थे. इनके अलावा तीन प्रकार के कंटेनर में भी खुला तेल रखा हुआ था. अधिकारियों ने सभी तरह के सैंपल ले लिए. बताया जा रहा है कि मेसर्स पम्मोमल रेलुमल करीब पांच साल से संचालित है. इसका मालिक विजय वाधवानी उम्र 41 साल है. यह 146 न्यू सिंद्धी कॉलोनी बैरसिया रोड का रहने वाला है.

मिलावट खोरों के खिलाफ केस दर्ज

इसके अलावा खाद्य विभाग ने कई अन्य जगह भी छापामार कार्रवाई की. इनमें मावा, पनीर व बर्फी के सेम्पल अवमानक पाए गए थे. खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने इस संबंध में क्राइम ब्रांच में मिलावटखोरों के खिलाफ अपराध क्रमांक 218/20 धारा 272, 273, 420 भादवि व 51, 52,26(2) (बी), खाद्य सुरक्षा अधियम के तहत प्रकरण दर्ज करवाए. वहीं, थाना छोला मंदिर में भी संयुक्त कार्यवाही के दौरान भेजे गए सेम्पल के अवमानक पाए जाने पर अपराध क्रमांक 03/21 धारा 269,272,273 भादवि के तहत मिलावटखोरों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज  करवाए गए.








Source link