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दमोह2 मिनट पहले
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तहसील पटेरा पटवारी की दो वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने का आदेश पारित किया गया है।
कलेक्टर तरूण राठी द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत कीट प्रकोप क्षति का प्रथम बिल लक्ष्य के अनुरूप प्रस्तुत नहीं करने तथा चार दिन से मोबाइल बंद कर द्वितीय बिल प्रस्तुत नहीं करने संबंधी गंभीर आरोपों के चलते नायब तहसीलदार लुहारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राकेश मरकाम ने पटवारी हल्का नंबर 5 तहसील पटेरा पटवारी निरपत सिंह मरकाम का उक्त कृत्य कदाचरण की श्रेणी अंतर्गत होने से दंडनीय मानते हुए मप्र सिविल सेवा वर्गीकरण एवं नियंत्रण अपील नियम 1966 के नियम 10 (1-अ) लघु शास्ति के तहत दो वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने का आदेश पारित किया गया है।
जारी आदेशानुसार पटवारी की कार्य प्रणाली में कोई सुधार नहीं होने के आरोप में कार्यालयीन कारण बताओ नोटिस का प्रस्तुत जवाब दावा समाधान प्रतीत नहीं होने तथा वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की उपेक्षा कर पदीय संव्यवहार में विलम्बकारी कार्यनीति अपनाते हुए अनुशासनहीनता एवं लापरवाही बरते जाने के आरोप में पटवारी का उक्त कृत्य कदाचरण की श्रेणी अंतर्गत होने से दंडनीय मानते हुए यह कार्यवाही की गई है।