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- Case Registered Against Two Bakery Manufacturers Adulterated In Ujjain, Pistachios Not Found In Pistachio Toss Investigation
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उज्जैन27 मिनट पहले
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22 दिसंबर को राजा बेकरी पर छापे में जब्त किए गए थे खाद्य पदार्थों के नमूने। फाइल फोटो
- दिसंबर महीने में छापा मारकर लिए गए थे नमूने
अधिक मुनाफा कमाने के लालच में व्यापारियों को लोगों की सेहत का भी ख्याल नहीं है। यह मुनाफाखोरी दो बेकरी संचालकों के लिए भारी पड़ गई। उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई है। इसमें उन्हें छह माह की सजा से लेकर पांच लाख रुपए तक जुर्माना भी लग सकता है।
दरअसल, 22 दिसंबर को जूना सोमवारिया स्थित राजा बेकरी और न्यू चांदनी बेकरी पर छापा मारकर खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए थे। इन नमूनों को जांच के लिए भोपाल लैब भेजा गया था। रिपोर्ट में राजा बेकरी के सात में से पांच नमूने फेल हो गए यानि इनमें मिलावट पाई गई है या अमानक हैं।
पैकेट पर न तो बैच नंबर सही, न ही हरे रंग का निशान
खाद्य विभाग के अधिकारी बनेसिंह देवलिया ने बताया, खाने की वस्तुओं के पैकेटों पर दो रंग के निशान होते हैं। मांसाहार के लिए लाल रंग और शाकाहार के लिए हरा रंग। राजा बेकरी के यहां से जब्त हुए टोस में सेकरीन की मिलावट मिली है। तिली टोस के पैकेट पर न तो बैच नंबर ही था और न ही लाइसेंस नंबर। हरे रंग का निशान भी नहीं मिला। पिस्ता टोस में पिस्ता की मात्रा ही नहीं थी। मैदा भी मिलावटी था। इसी तरह, न्यू चांदनी बेकरी के यहां से मिले टोस के पैकेट पर जानकारियां गलत लिखी मिलीं।
संयुक्त कलेक्टर जगदीश मेहरा ने बताया, मिलावट से मुक्ति अभियान के तहत दोनों बेकरियों पर छापा मारा गया था। मिलावट पाए जाने पर राजा बेकरी के संचालक के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 59 (1) के तहत केस दर्ज किया गया है। इसी तरह से न्यू चांदनी बेकरी के संचालक के खिलाफ अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत केस दर्ज किया गया है।