अध्यादेश के बाद धर्मांतरण पर सख्त सजा का प्रावधान लागू हो जाएगा. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
धोनी (Dhoni) ने सोशल साइट इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर कर अपने खेत में उगाए जा रहे स्ट्रॉबेरी का दीदार कराया. वीडियो में धोनी अपने खेत के स्ट्रॉबेरी खाते नजर आ रहे हैं.
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लव जिहाद कानून को सख्ती के साथ लागू किए जाने की घोषणा की थी. इसके साथ ही उन्होंने हाल ही में लड़कियों को बरगलाकर उनके साथ निकाह कर धर्म परिवर्तत कराने के मामलों में सख्त कार्रवाई की बात कही थी. सरकार ने इसी को दृष्टिगत रखते हुए धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश लाकर धर्मांतरण रोकने के लिए कानूनी व्यवस्था तैयार की है.
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अधिसूचना प्रकाशित करने के साथ अध्यादेश के प्रविधान होंगे लागूसरकार की मंशा इस कानून पर साफ होने के बाद गृह विभाग की ओर से इसे राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही विधि एवं विधायी विभाग को भेज दिया है. ग्रह विभाग के अधिकारियों से मिल रही जानकारी के अनुसार राजभवन से स्वीकृत अध्यादेश प्राप्त होने के बाद इसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. विधि एवं विधायी विभाग को राजपत्र में अध्यादेश की अधिसूचना जारी करने के लिए अध्यादेश भेजा गया है. बताया जा रहा है कि शनिवार को असाधारण राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करने के साथ अध्यादेश के प्रविधानों को लागू किया जा सकता है.
अध्यादेश लागू होते ही इस तरह होगा सजा का प्रावधान
प्रदेश सरकार की ओर से लाए गए अध्यादेश के बाद धर्मांतरण पर सख्त सजा का प्रावधान लागू हो जाएगा. इसमें प्रलोभन, बहला-फुसलाकर या बलपूर्वक, विवाह करने या करवाने वाले को एक से लेकर दस साल की सजा की व्यवस्था है. इसके साथ ही अधिकतम एक लाख रुपये के दंड का प्रविधान भी किया गया है। महिला, नाबालिग, अनुसूचित जाति, जनजाति के व्यक्ति का मतांतरण करवाने पर कम से कम दो तथा अधिकतम दस साल के कारावास के साथ कम से कम पचास हजार रुपये का अर्थदंड लगाया जाएगा. सामूहिक मतांतरण , दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ही समय पर मतांतरण अध्यादेश के प्रविधान के विरुद्ध रहेगा. मतांतरण की शिकायत माता, पिता, भाई, बहन को पुलिस थाने में करनी होगी.