जिला न्यायालय में किया पेश: कब्रिस्तान गेट पर पोस्टर लगाने वाले को 15 हजार की राशि पर जमानत, सांप्रदायिक द्वेष फैलाने का लगा था आरोप

जिला न्यायालय में किया पेश: कब्रिस्तान गेट पर पोस्टर लगाने वाले को 15 हजार की राशि पर जमानत, सांप्रदायिक द्वेष फैलाने का लगा था आरोप


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इंदौर29 मिनट पहले

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जिला कोर्ट (फाइल फोटो )

6 दिसंबर 1992 की याद दिलाते हुए पोस्टर लगाकर धार्मिक भावना भड़काने वाले व्यक्ति को कोर्ट से जमानत मिल गई है। जमानत 15 हजार रुपए की राशि जमा करने की शर्त पर मिली है। उक्त व्यक्ति ने कब्रिस्तान में पोस्टर लगाकर सांप्रदायिक द्वेष फैलाने की कोशिश की थी।

5 दिसंबर 2020 को दोपहर 11 बजे फरियादी महू नाका कब्रिस्तान पहुंचा, तो देखा कि कब्रिस्तान के गेट की दीवार पर बाबरी मस्जिद का फोटो लगा हुआ था। उस पर लिखा हुआ था. कि ‘6 दिसंबर 1992 को कहीं हम भूल न जाएं।’ इस पोस्टर पर ‘पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ लिखा था। पोस्टर को देखकर वर्ग विशेष की भावना भड़क सकती थी। लिहाजा, उसने पुलिस को सूचित किया, जिसमें छत्रीपुरा मेन रोड पर रहने वाले पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के इंदौर के अध्यक्ष मोहम्मद सईद पिता अब्दुल रशीद द्वारा ऐलान किया गया था।

फरियादी की रिपोर्ट पर छत्रीपुरा थाने पर आईपीसी की धारा 298, 505 (ख),188 के तहत प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। मामले में 29 दिसंबर 2020 से जेल में बंद है। उसकी ओर से जमानत अर्जी देकर दलील दी गई थी कि उसे पहली नजर में किसी ने पोस्टर लगाते नहीं देखा है। जिला न्याायलय द्वारा कोर्ट में पेश किया।



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