परिजनों को मिला इंसाफ: ड्यूटी पर जा रहे पुलिसकर्मी की ट्रक की चपेट में आने से हुई थी मौत, कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी को 95 लाख 58 हजार की राशि देने को कहा

परिजनों को मिला इंसाफ: ड्यूटी पर जा रहे पुलिसकर्मी की ट्रक की चपेट में आने से हुई थी मौत, कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी को 95 लाख 58 हजार की राशि देने को कहा


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इंदौर3 घंटे पहले

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हादसे का शिकार जितेन्द्र सेन

भुसावल में रेलवे जीआरपी थाने में पदस्थ जितेंद्र सेन अगस्त 2018 में खंडवा से अपनी ड्यूटी के लिए भुसावल के लिए निकले थे। हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें जोरदार टक्कर दी थी। हादसे में गंभीर घायल जितेंद्र ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था।

क्लेम को लेकर परिजनों ने एडवोकेट राजेश खंडेलवाल के जरिए कोर्ट से गुहार लगाई थी। उनका कहना था कि जितेंद्र परिवार के एकमात्र कमाने वाले और परिवार के बड़े सदस्य थे। उनके जाने के बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई है। कोविड-19 के इस दौर में उनका परिवार आर्थिक तंगी के बीच अपना जीवन यापन कर रहा है। कोर्ट ने दोनों ही पक्षों के तर्क सुनने के बाद अपना फैसला सुनाते हुए इंश्योरेंस कंपनी को 95 लाख 58 हजार रुपए परिजनों को हुई क्षति पूर्ति राशि देने का आदेश दिया।

गौरतलब है कि अक्टूबर 2020 में इंदौर जिला एवं सत्र न्यायालय के द्वारा प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सीडेंट क्लेम मुआवजा चुकाने का फैसला सुनाया जा चुका है। कोर्ट ने फैसले में इंश्योरेंस कंपनी को 1 करोड़ 22 लाख 78 हजार रुपए पीड़ित परिजनों को देने के लिए कंपनी को आदेश दिया गया था।



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