कार्रवाई: मारपीट के दोषी पर कोर्ट ने लगाया 1 हजार रु. का जुर्माना

कार्रवाई: मारपीट के दोषी पर कोर्ट ने लगाया 1 हजार रु. का जुर्माना


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हरदा12 मिनट पहले

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न्यायालय ने मारपीट के एक मामले में आरोपी व्यक्ति को दोषी पाते हुए एक हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। एडीपीओ लक्ष्मी नारायण साहू ने बताया कि 8 नवंबर 2015 को रात 8.30 बजे राजेश वचन राजपूत के खेत में पानी दे रहा था तभी रूंदलाय नहर की पुलिया के पास गांव का अनिल पिता सखाराम मिला जिसने उसकी बस से डीजल निकालने का आरोप लगाते हुए हाथ और थप्पड़ से राजेश से मारपीट की जिससे उसके जबड़े में और आंख के पास चोट आई थी।

वहीं गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय टिमरनी ने शनिवार को इस मामले में आरोपी अनिल पिता शाखा राम को दोषी पाए जाने पर एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।



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